BIG BREAKING : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सख्त तेवर, राज्य सरकार ने तत्कालीन कलेक्टर, एसपी को किया सस्पेंड, लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई
June 14, 2024बलौदाबाजार के तत्कालीन कलेक्टर के एल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को किया सस्पेंड
समदर्शी न्यूज़, रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सख्त तेवर दिखाए है, राज्य सरकार ने तत्कालीन कलेक्टर, एसपी को किया सस्पेंड, लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई। बलौदाबाजार के तत्कालीन कलेक्टर के एल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को सस्पेंड किया है।
मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक : 13.06.2024 अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक ई 2-4/2024 / एक/2 के अनुसार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में मई 2024 के दौरान सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को पहुँचाई गई क्षति की घटना के संबंध में प्राप्त शिकायतों अनुसार जिला प्रशासन द्वारा यथाउचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण श्री कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से., 2009), तत्कालीन कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। अतएव राज्य शासन एतद्वारा श्री कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से., 2009) को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 (1) (a) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आज दिनांक से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में श्री कुमार लाल चौहान का मुख्यालय छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रहेगा।
छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर रायपुर दिनांक 13.06.2024 क्रमांक एफ 2-02/2024/दो-गृह अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार भापुसे जिला बलौदाबाजार भाटापारा में पर्ड 2024 के दौरान सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को पहुँचाई गई क्षति की घटना के संबंध में प्राप्त शिकायतों अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा यथोचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण श्री सदानंद कुमार, भापुमे (सीजी-2010) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार -भाटापारा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। अताएव राज्य शासन एतद्वारा श्री सदानंद कुमार, भापुसे (सीजी-2010) तत्या. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा वर्तमान पदस्थापना उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 3 (1) (३) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में श्री सदानंद कुमार, भापुसे (सीजी-2010) का मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, गयपुर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री सदानंद कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा श्री सदानंद कुमार निलंबन अवधि में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।