नाबालिग लड़की को जबरदस्ती भगाकर ले जाने एवं दु:ष्कर्म करने वाले आरोपी पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार : आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया है न्यायिक रिमाड पर.
June 14, 2024थाना तखतपुर जिला बिलासपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक 268/2024 धारा 363,366,376, भादवि 4,6, पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही थी विवेचना.
नाम आरोपी – रमेश यादव उर्फ संजू यादव उम्र 23 साल निवासी ग्राम भठली थाना जरहागांव जिला मुंगेली छ.ग.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 29 मई 2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 27 मई 2024 को इसकी नाबालिग लडकी को कोई व्यक्ति बहला-फुसला कर भगा कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण महिला संबंधी गंभीर अपराध से संबंधित होने से मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) के द्वारा गंभीर अपराधों में आरोपियों को जल्द से जल्द विशेष अभियान प्रहार के अंतर्गत तत्काल गिरफ़्तारी एवं कार्यवाही का निर्देश दिया गया।
जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अचर्ना झा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमती नूपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरिश चंद्र टांडेकर के नेतृत्व में टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता को 24 घंण्टे के अंदर दस्तयाब किया गया। जो आरोपी रमेश यादव उर्फ संजू यादव द्वारा नाबालिग होना जानते हुए भी पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसला कर भगाकर ले गया था एवं उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी गिरफतारी से बचने हेतु फरार था। दिनांक 12 जून 2024 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि आरोपी ग्राम पुरेना में लुक-छुप कर रह रहा है, सूचना पर तत्काल ग्राम पुरेना पहुचकर घेराबंदी कर दबिश देकर आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में थाना तखतपुर लाया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को ज्यूडिश्यिल रिमाड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में आरक्षक आकाश निषाद, आरक्षक अशीष वस्त्रकार, आरक्षक सुनील सूर्यवंशी, आरक्षक ओंकार सिंह राजपूत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।