हत्या के मामले में आरोपी पुत्र को चंद घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार, आरोपी के निशानदेही पर घटना के दौरान पहना हुआ शर्ट किया गया जप्त, वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

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समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में / मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि सूचक प्रिया यादव साकिन सलका पतराटोली थाना दरिमा द्वारा दिनांक 13 जून 2024 को थाना दरिमा आकर सूचना दर्ज कराई गई थी कि प्रार्थिया को गाँव के व्यक्ति से मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली थी कि प्रार्थिया का दादाजी अपने घर में फौत कर गया हैं। बाद में सूचक घर आकर देखी तो प्रार्थिया का दादा टनू यादव मौक़े पर मृत हालत में पड़ा था, जिसको देखने पर सर घुटना एवं शरीर में अन्य जगह पर चोट एवं खरोंच के निशान दिखाई दे रहा हैं। प्रार्थिया की सूचना पर थाना दरिमा में मर्ग क्रमांक 48/24 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया।

मर्ग जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा की कार्यवाही कर मामले में गवाहों के कथन एवं प्राप्त पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक टनू यादव की मृत्यु मारपीट से आयी चोट के कारण मृत्यु होना लेख किया गया हैं। मामले के संदेही मृतक के पुत्र महेश यादव उर्फ़ गुड्डू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 83/24 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के संदेही की पता तलाश की जा रही थी, पुलिस टीम के सतत प्रयास से संदेही की घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ करने कर आरोपी द्वारा अपना नाम महेश यादव उर्फ़ गुड्डू उम्र 46 वर्ष साकिन सलका पतराटोली थाना दरिमा का होना बताया गया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया कि घटना दिनांक को आरोपी का पिता टनू यादव अपने पुत्र के बिस्तर में सोया हुआ था और बार-बार कहने के बावजूद भी खाना नहीं खा रहा था और अपने बिस्तर में जाने के लिए बोलने पर भी बात नहीं सुन रहा था। जिस बात पर नाराज होकर आरोपी द्वारा अपने पिता टनू यादव को हाथ-मुक्का एवं लात से मारपीट कर गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के निशानदेही पर घटना के दौरान पहना हुआ शर्ट जप्त किया गया हैं, आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना दरिमा से सहायक उपनिरीक्षक बैजनाथ राम, सहायक उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह, आरक्षक अभय चौबे, आरक्षक जगेश्वर बघेल, आरक्षक संजय केरकेट्टा, आरक्षक सोहन राजवाड़े सम्मिलित रहे।

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