बार में शराब के नशे में धूत्त होकर आपस में विवाद कर झगड़ा, दंगा-फसाद कर रहे तीन लोगों पर हुई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही.

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समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09-10 जून 2024 की दरम्यानी रात में थाना सिरगिटटी अंतर्गत होटल पीटिशियन के इलूम बार में शराब सेवन करने महिला/पुरूष रात्रि में बिलासपुर शहर से आये थे, जो शराब सेवन कर इलूम बार के बाहर आपस में शराब के नशे में धूत्त होकर आपस में विवाद कर झगड़ा, दंगा-फसाद कर रहे थे।

जिनका विडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर पुलिस के द्वारा संज्ञान लेकर मामले में जांच कर रही है कि होटल पीटिशियन के बार में महिला स्टॉफ उपस्थित होना नहीं पाया गया है, जिसकी वजह से मौके पर महिला ग्राहकों के मध्य वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। मैनेजर स्टॉफ द्वारा नाम पता कर आज दिनांक को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया है जिसमें होटल इलूम बार के बाहर पार्किग में जो हमेशा बार में शराब सेवन करने आते है, जिनका नाम बुलबुल साहू, मुस्कान साहू, हिमांशु साहू, नेहा सूर्या व विनय ठाकुर तथा कुछ अन्य लोग थे, जो आपसी विवाद करते झुमा-झपटी कर दंगा-फसाद कर रहे थे। जो काफी हो हल्ला कर वहां से चले गये, जिस पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है, विवेचना की जा रही है। मामले में घटना दिनांक के रात को ही इलूम बार से निकले महिला पुरूषों के मध्य भी गुंबर पेट्रोल पंप के पास शराब सेवन कर आपसी विवाद महिला पुरूष के बीच होने से संज्ञान में लिया जाकर अब तक मामले में पुलिस के द्वारा 3 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्क कार्यवाही की गई है।

जिनके नाम क्रमशः 1. अमर आंनद पिता विष्णु आंनद उम्र 27 साल सा. सत्या नगर तिफरा थाना सिरगिटटी, 2. शैलेन्द्र शर्मा पिता शिव गोपाल शर्मा उम्र 27 साल सा. मोतिमपुर थाना पंडरिया जिला कवर्धा हा.मु. मेग्नेटो माल बिलासपुर, 3. आकाश निर्मलकर पिता स्व. दशरथ उम्र 27 साल. गोपीचंद पारा वार्ड क्रमांक 4 पंडरिया जिला कबीरधाम के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

बार संचालकों व उनके मैनेजरों को कड़ी हिदायत दी गई है कि निर्धारित समय से पूर्व बार को बंद कर लें एवं बार के भीतर महिला ग्राहकों से कोई गलत दुर्व्यवहार न हो, इस बावत महिला स्टॉफ निर्धारित समय तक उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है। इस प्रकरण में हंगामा करने वालों के ख़िलाफ़ भा.द.वि. की धारा 160 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

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