सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता : अंतर्राज्यीय आरोपी के कब्जे से 3000 नग अवैध प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन किया गया जप्त, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !
June 19, 2024आरोपी के विरुद्ध थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 364/24 धारा 22 (सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज.
आरोपी द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में नारकोटिक्स युक्त इंजेक्शन को कार में रखकर परिवहन कर तस्करी करने के मामले में थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा की गई सख्त कार्यवाही.
मामले में आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर की जा रही सख्त वैधानिक कार्यवाही.
आरोपी के कब्जे से जप्त 18000 मिली लीटर प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपये किया गया बरामद, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार जेएच/01/डीसी/3645 की गई जप्त.
अवैध नशीले पदार्थो की तस्करी के विरुद्ध सरगुजा पुलिस का अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ आगे भी निरंतर रहेगा जारी.
समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमोलक सिंह ढिल्लों एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री रोहित शाह के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले संदेहियों/आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। इसी क्रम में दिनांक 17 जून 2024 को थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा चठिरमा रोड़ में वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान लटोरी तरफ से आ रही सफेद रंग की ऑल्टो कार क्रमांक जेएच/01/डीसी/3645 का चालक वाहन चेकिंग होता देखकर अपनी कार को अकारण पीछे बैक कर ले जाने लगा वाहन चालक को रोकने के लिए पुलिस टीम द्वारा इशारा किये जाने पर वाहन चालक उक्त आल्टो से उतर कर भागने लगा।
पुलिस टीम द्वारा संदेही का पीछा कर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, संदेही द्वारा अपना नाम पंकज धर दुबे आत्मज विनोद धर दुबे उम्र 28 वर्ष साकिन अचला नवाडीह थाना गढ़वा झारखण्ड का होना बताया गया, पुलिस टीम द्वारा आरोपी एवं आरोपी के ऑल्टो कार की तलाशी लेने पर कार में रखे हुए अलग-अलग कार्टून में कुल 3000 नग अवैध प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन कुल मात्रा 18000 मिली लीटर कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपये आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया। आरोपी से उक्त प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन के सम्बन्ध में वैध दस्तावेज की मांग की गई, जो आरोपी द्वारा किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं होना बताया हैं।
आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर वाणिज्यिक मात्रा में नारकोटिक्स युक्त इंजेक्शन को कार में रखकर अवैध बिक्री हेतु गढ़वा झारखण्ड से लेकर परिवहन करते हुए अम्बिकापुर लाकर तस्करी करने का अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपी उक्त प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की तस्करी कर स्थानीय स्तर पर बिक्री करने हेतु लाना बताया हैं, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार जेएच/01/डीसी/3645 जप्त किया गया हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 364/24 धारा 22 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, आरक्षक अतुल सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक सतीश सिंह, आरक्षक संजीव पाण्डेय, आरक्षक अरविन्द उपाध्याय, आरक्षक उमाशंकर साहू, आरक्षक ऋषभ सिंह, आरक्षक राजेश किंडो, आरक्षक नारायण सिंह सम्मिलित रहे।