हत्या के मामले में आरोपी को चंद घंटे में किया गया गिरफ्तार, आरोपी पुत्र द्वारा आवेश में आकर अपने पिता को ईंट, डंडे और लात से गंभीर चोट पहुँचा कर की गई थी हत्या, वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में !

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समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में / मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि सूचक वीरेंद्र एक्का साकिन मठपारा थाना मणीपुर द्वारा दिनांक 24 जून 2024 को थाना मणीपुर आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया गया था कि उसका भांजा सागर कुजूर सूचक को मोबाइल से जानकारी दिया था कि भांजा का पिता मृतक इन्दर लाल कुजूर के सिर में चोट लगने से ईलाज हेतु अस्पताल ले जा रहे हैं, तब सूचक जिला अस्पताल अम्बिकापुर जाकर देखा तो सूचक का जीजा अस्पताल में फौत कर गया था।  मृतक के सर में चोट पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, सूचक की रिपोर्ट पर थाना मणीपुर में मर्ग क्रमांक 42/24 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया।

जांच विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा कर मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किये गए, परिजनों के बयान में मामला प्रकाश में आया कि घटना दिनांक 24 जून 2024 को देर रात मृतक का पुत्र सागर कुजूर मठपारा स्थित अपने घर में था और अपने पिता इंदरलाल कुजूर के द्वारा घरवालों से बार-बार मारपीट किये जाने की घटना से तंग आकर आवेश में आकर अपने पिता इंदरलाल कुजूर को ईंट, डंडा एवं लात से मारकर मृतक को गंभीर चोट कारित कर घर से चला गया। अगले दिन 24 जून 24 को वापस घर आकर देखा जो पिता की तबियत ज्यादा ख़राब होने पर ईलाज हेतु अस्पताल ले गया, जहाँ मृतक फौत कर गया हैं।

पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी को पकड़कर पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम सागर कुजूर 22 वर्ष साकिन मठपारा मणीपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपने पिता द्वारा घरवालों से अक्सर लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट करने की घटना से नाराज होकर आरोपी द्वारा आवेश में आकर अपने पिता मृतक इन्दर लाल कुजूर को घर में पड़े ईंट से चला कर सिर में मारना स्वीकार किया गया। मृतक के गिरने के पश्चात डंडा एवं लात से मारकर गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ईंट और डंडा जप्त किया गया हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना मणीपुर में अपराध क्रमांक 221/24 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

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