पेट्रोल पम्प संचालक का उसी के वाहन में अपहरण कर लूटपाट करने वाले आरोपियों के विरूद्ध बिलासपुर पुलिस का ‘प्रहार’ : घटना के बाद भागने के पूर्व ही मुख्य सरगना सहित दो अन्य सहयोगी भी आये कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में.
June 30, 2024पेट्रोल पम्प संचालक की कार ग्राम सेन्द्री से की गई बरामद, गाड़ी खराब हो जाने से सेन्द्री में ही वाहन छोड़ कर भागे लुटेरे.
पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी व उसके सहयोगियों ने पेट्रोल पम्प संचालक का अपहरण कर लूटपाट की घटना को दिया था अंजाम.
रिपोर्ट के बाद चन्द घण्टे में ही लूट का मशरूका बरामद करने व आरोपियों को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस को मिली सफलता, लूट की संपत्ति कीमती मोबाईल फोन आरोपियों से किया गया बरामद.
थाना कोतवाली जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमाँक 276/24 धारा 365, 394 भादवि पंजीबद्ध कर की जा रही थी विवेचना.
नाम गिरफ्तार आरोपी –
01. भोला उर्फ शेखर यादव पिता स्व. गोविंद राम यादव उम्र 47 वर्ष निकी जगमल चैक टिकरापारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर (छ.ग.)
02. रोहन श्रीवास उर्फ नान्ह पिता मुखा सुरेश उम्र 20 वर्ष निवासी जगमल चैक यामहा शो रूम गली टिकरापारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर (छ.ग.)
03. अजीत विश्वासस पिता अरिन्दम विश्वास उम्र 24 वर्ष निवासी देवरीखुर्द थाना तोरवा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
04. फरार आरोपी लल्लू यादव निवासी टिकपारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर (छ.ग.)
बरामद संपत्ति – घटना में प्रयुक्त कार क्रमांक सीजी 10 बी.जे. 4142, मोबाईल एस-23 अल्ट्रा समसंग, ए.टी.एम. नेपकिन, फुल शर्ट, डंडा, पत्थर, नगदी रकम 20,000/- रूपये.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि दिनांक 28 जून 2024 को प्रार्थिया दुर्गा यादव पति भोला यादव उम्र 32 वर्ष निवासी जगमल चौक के पास टिकरापारा थाना सिटी कोतवाली थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश की थी कि उसका पति भोला यादव के द्वारा उसके साथ एवं प्रार्थिया के सहयोगी जितु अग्रवाल को मारपीट कर जितु अग्रवाल के गाड़ी में जितु अग्रवाल को जबरदस्ती बैठा कर कहीं ले जाने, दोनों का पता नहीं चलने, अज्ञात स्थान में ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 276/2024 धारा 365 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से) को दी गई, जिन्होंने मामले में तत्काल कार्यवाही करने व आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिये, जिस पर थाना सिटी कोतवाली टीम द्वारा मौके पर जाकर पुछताछ कर साक्ष्य एकत्र किया गया।
जांच में पाया गया कि प्रार्थिया का पति भोला यादव, जीतू अग्रवाल के पेट्रोल पंप में काम करता था। दिनाक 26 जून 2024 के करीब 01 सप्ताह पूर्व प्रार्थिया अपने पति व पेट्रोल पम्प मालिक जीतू अग्रवाल के साथ वृन्दावन घुमने गये थे। इसी समय भोला यादव को अपनी पत्नि दुर्गा यादव व पेट्रोल पम्प मालिक जीतू अग्रवाल के मघ्य सम्बंध होने का शक होने पर वृन्दावन से वापसी पर रास्ते में कटनी के पास भोला यादव पेट्रोल पम्प मालिक जीतू अग्रवाल व प्रार्थिया दुर्गा यादव से मारपीट करने लगा, जिससे जीतू अग्रवाल ने भोला यादव को कार से उतार दिया और पेट्रोल पम्प मालिक जीतू अग्रवाल व दुर्गा यादव वापस बिलासपुर आ गये। दिनांक 26 जून 2024 को रात्रि में भोला यादव वापस बिलासपुर आकर पत्नि दुर्गा यादव से पेट्रोल पम्प मालिक जीतू अग्रवाल से संबंध होने की बात को लेकर मारपीट करने लगा। तब दुर्गा यादव मारपीट की सूचना जीतू को दी, तब अगले दिन 27 जून 2024 के सुबह जीतु अग्रवाल, दुर्गा यादव एवं उसके बच्चे को चकरभाठा स्थित शिवईन होटल में ले जाकर रूकवा दिया।
इस बात की जानकारी भोला यादव को होने पर भोला यादव जीतु अग्रवाल को अपने घर बुलाया, जितु यादव कार चालक के साथ भोला यादव के घर आया, तब पूछा कि मेरे पत्नि को कहां ले गए हो। उसी बात पर भोल यादव जीतु अग्रवाल को मारपीट कर खींचते हुए बाहर गली तक लाया, जहां अजीत विश्वास, रोहन उर्फ नान्हू श्रीवास व लल्लू यादव एक साथ मिलकर जीतू अग्रवाल से मारपीट किए और जीतु अग्रवाल के कार के चालक त्रिलोचन के साथ कोनी की तरफ ले गये। जहाँ ग्राम सेंदरी के पास कार खराब हो जाने से सभी आरोपी जीतु अग्रवाल के 02 मोबाईल (1) एस-23 अल्ट्रा समसंग कीमत करीब एक लाख रूपये (2) एक अन्य मोबाईल कीमत रूपये को लूट कर भाग गये तथा ग्राम सेन्दरी में जीतू अग्रवाल व कार चालक त्रिलोचन को वहीं छोडकर चले गये। जिन्हें आज पता तलाश कर हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। जिनके द्वारा अपना जुर्म कबूल कर लिये जाने पर मामले में लूट की संपत्ति आरोपी भोला यादव से मोबाईल एस-23 अल्ट्रा समसंग कीमत करीब एक लाख रूपये बरामद किया गया एवं लूटा गया एक अन्य मोबाईल को तोरवा नाला के पानी में फेंक देने के बारे में बताया गया, जो पता तलाश में नहीं मिला। घटना में प्रयुक्त कार को सेंदरी से जप्त किया गया है, आरोपियों का कृत्य धारा सदर 394 भादवि का पाये जाने से धारा जोड़ी गई है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार, निरीक्षक श्री एस.आर.साहू, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, उपनिरीक्षक चन्दन सिंह मरकाम, आरक्षक गोकुल लागडे, आरक्षक प्रेम सुर्यवंशी, आरक्षक रंजीत खाण्डे व अन्य पुलिस स्टॉफ की पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा सराहना की गई एवं उचित पुरस्कार की घोषणा की गई है।