लगातार तीन पुत्रियां पैदा होने पर, घर-परिवार में सम्मान कम होने की आशंका पर मां ने उठाया खौफनाक कदम, अपनी ही 24 दिन की पुत्री को कुंआ में फेंक कर, कर दी हत्या…..पढ़ें पूरा मामला…!
July 4, 2024मृत बच्ची का शव घर के पास के कुएं से हुआ बरामद, थाना मस्तूरी में धारा 137(2) 103 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध दर्ज.
पुलिस द्वारा पूछताछ में गुमराह करती रही मां, अंत में आत्म-ग्लानि में जूर्म किया स्वीकार.
गिरफ्तार आरोपिया – श्रीमती हसीन गोयल, पति करन गोयल उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम किरारी थाना मस्तूरी जिला.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01 जुलाई 2024 को प्रार्थी करन गोयल निवासी ग्राम किरारी ने थाना उपस्थित आकर अपनी 24 दिन की बच्ची के गुमने की सूचना दी थी, जिस पर तुरंत प्रकरण में विधिवत एफआईआर दर्ज किया गया। प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह द्वारा प्रकरण की गंभीरता से जांच करने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री उदयन बेहार, थाना प्रभारी मस्तूरी अवनीश पासवान को निर्देशित किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल टीम, डॉग स्क्वायड को बुलाकर मौके का निरीक्षण किया गया, साथ ही घटनास्थल के आसपास कुंवे और तालाब को स्थानीय मदद से घटना दिन को ही तलाशा गया था।
प्रकरण की पूछताछ में प्रार्थी ने बताया कि हसीन गोयल से शादी से दोनों की तीन लड़की है। जिसमें सबसे छोटी लडकी 24 दिन की है, दिनांक 30 जून 2024 को रात्रि करीब 10:00 बजे खाना खाकर सभी सो गए थे। रात्रि करीब 02:30 बजे इसकी पत्नी हसीन गोयल इसे उठाकर बताई कि रात में करीब 1:00 बजे लड़की को दूध पिलाकर सो गई और जब पलटकर देखा तो छोटी लड़की बिस्तर पर नहीं थी। तब घर के सभी लोगों के द्वारा घर और आसपास में खोजबीन करने पर भी बच्ची नहीं मिली। जिसके बाद सभी घरवाले से बारीकी से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आया कि घरवालों ने सोने से पहले घर का दरवाजा स्वयं बंद किया था और बच्ची के गुम होने के बाद खोजने के दौरान दरवाजा स्वयं खोला था। इस तरह घटना में घर के किसी व्यक्ति के शामिल होने की पूरी संभावना थी।
अगले दिन आसपास के कुवें और तालाब की गोताखोरों से खोज करवाई गई, जिनकी मदद से बच्ची का शव प्रार्थी के घर के सामने कुंआ से निकाला गया। इस दौरान घटना-स्थल की नवीन कानून के तहत वीडियोग्राफी की गई। बच्ची का पीएम कराने पर डॉक्टर द्वारा पानी में डूबने से बच्ची की मृत्यु होना बताने पर प्रकरण में धारा 103 बीएनएस (हत्या) जोड़ी गई। शव मिलने के पश्चात सभी परिजनों से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ में सभी के द्वारा घटना करने से इंकार किया गया, किंतु बच्ची की मां से पूछताछ के दौरान बच्ची के जाने के बाद भी दुःख या पछतावे के भाव नहीं दिख रहे थे, जिस पर से उस पर संदेह हुआ। इसी दौरान मृत बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद बच्ची की मां भावनात्मक रूप से टूट गई और बताया कि उसको लड़के की चाह थी, पर उसकी लड़की हुई जिससे घर में उसका मान-सम्मान कम हो जायेगा ऐसा सोचकर जब घर के सभी सदस्य सोये थे तो उसे उठाकर घर के सामने वाला कुंआ में जिंदा फेंक देना गवाहों के समक्ष कबूल करने पर आरोपिया को आज दिनांक 03 जुलाई 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
प्रकरण के संपूर्ण खुलासे की कार्यवाही में थाना प्रभारी मस्तूरी अवनीश पासवान, थाना प्रभारी पचपेड़ी ओमप्रकाश कुर्रे, चौकी प्रभारी मल्हार विष्णु यादव, एएसआई हेमंत पाटले, एएसआई संजय यादव, एएसआई पवन सिंह, एसीसीयू से प्रधान आरक्षक देवमुन पुहुप एवं अन्य स्टॉफ, महिला प्रधान आरक्षक संगीता नेताम एवं अन्य मस्तूरी थाना स्टॉफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
अपील – बिलासपुर पुलिस की आम जनता से अपील है कि इस तरह के कृत्य ने पूरे समाज के प्रति एक गंभीर अमानवीय अपराध घटित किया है, जो कि हृदयविदारक है। माता-पिता और एक परिवार के तौर पर हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम लड़के और लड़की में विभेद न करते हुए उन्हें समान प्रेम, संस्कार और परवरिश दें।