परिवार न्यायालय में न्याय-मित्र से अभद्रता : न्यायालयीन कार्य बाधित करने वाला आरोपित भेजा गया जेल…..!

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समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ | कल दिनांक 06 जुलाई 2024 को परिवार न्यायालय रायगढ़ के प्रस्तुतकर श्री प्रबोध टोप्पो द्वारा थाना चक्रधरनगर में आरोपित गोविंद परधान पर न्यायालय के अंदर न्यायमित्र के साथ अभद्रता करने तथा न्यायालयीन कार्य बाधित करने के संबंध में कार्यवाही को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया।

आरोपित के विरूद्ध प्राप्त आवेदन अनुसार कल परिवार न्यायालय रायगढ में धारा 125 के अंतर्गत प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक गोविन्द परधान उपस्थित होना था। दोपहर करीब 03:15 बजे आवेदिका साक्ष्य हेतु न्यायालय में अपने न्यायमित्र श्री आशीष कुमार मिश्रा के साथ उपस्थित हुई। इसी दौरान उभयपक्ष को समझाईश दिया जा रहा था। इसी दौरान अनावेदक गोविन्द परधान के द्वारा आक्रोशित होकर आवेदिका के न्यायमित्र श्री आशीष कुमार मिश्रा को गुस्से में आकर उंगली दिखाते हुए बदतमीजी से बात किया गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। अनावेदक के कृत्य से न्यायालय का कार्य बाधित हो गया है तथा न्यायालय के अंदर गंभीर कृत्य है, साथ ही न्यायालय के गरिमा पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

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