सूने मकान से चोरी करने वाले आरोपी चढ़े जांजगीर पुलिस के हत्थे : चोरी का सामान खरीदने वाले सहित पाँच आरोपियों को किया गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !
July 8, 2024थाना जांजगीर पुलिस एंव सायबर सेल जांजगीर की संयुक्त कार्यवाही
आरोपियों के विरुध्द धारा 457, 380,413,120–बी भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
नाम आरोपी –
(1) समीर जगदाले पिता चंद्रकांत जगदाले उम्र 38 वर्ष निवासी बलखड़ थाना विटा जिला सांगली हा.मु. गोड़पारा लक्ष्मी स्पोटर्स के पास गली थाना कोतवाली बिलासपुर,
(2) शेख दिलबर पिता शेख जाकिर उम्र 27 वर्ष निवासी बरगचिया थाना बरगचिया जिला हावड़ा हा.मु. फारुखशेख का मकान तालापारा बिलासपुर थाना सिविल लाईन बिलासपुर,
(3) ओम सिंह उर्फ सोनू उर्फ वीर सिंह पिता महीप सिंह राजपुत उम्र 20 वर्ष निवासी अटल आवास , राजकिशोर नगर, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर,
(4) हर्ष कुकरेजा पिता संजय कुकरेजा उम्र 19 वर्ष निवासी साई भूमि कालोनी ए ब्लाक क्वाटर नम्बर -103 गुरुनानक चौक तोरवा थाना तोरवा बिलासपुर,
(5) हसन मलिक पिता मुबारक मलिक उम्र 35 वर्ष निवासी भारत चौक तालापारा बिलासपुर थाना सिविल लाईन बिलासपुर जिला बिलासपुर
आरोपियों के कब्जे से बरामद –
(1) सोना लगभग 02 तोला कीमत 1,50,000/- रुपये, (2) 2 किलो 300 ग्राम चांदी के जेवरात कीमत 1,50,000/- रुपये (3) नगदी रकम 4000/- रुपये (4) घटना में प्रयुक्त स्कूटी कीमत 40000/- रुपये कुल जुमला कीमत – 3,44,000/- रुपये एंव घटना में उपयोग हुई 01 लोहे का राड.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा | प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02 अप्रैल 2024 को प्रार्थी संजीव साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 28 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 के मध्य रात्रि प्रार्थी के जांजगीर स्थित सूने मकान में घर के अंदर रखे अलमारी के ताला को तोड़कर सोना चांदी के जेवर को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। इसी तरह दिनांक 10 अप्रैल 2024 को प्रार्थी एकनाथ कर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 09-10 अप्रैल 2024 के दरम्यानी रात में प्रार्थी के सूने मकान से कोई अज्ञात चोर अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर को चोरी कर ले गया है। तथा दिनांक 30 जून 2024 को प्रार्थिया बिन्दुलता यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 29-30 जून 2024 के दरम्यानी रात्रि अज्ञात चोर के द्वारा प्रार्थिया के सुने मकान से सोने चांदी के जेवर को चोरी कर ले गया है। इन रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई।
जिले में लगातार सूने मकानों से हो रहे चोरियों की घटना को गंभीरता से लेते हुये अज्ञात चोर एंव चोरी गये मशरुका के पता तलाश हेतु लगातार श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में हर संभव प्रयास किया जा रहा था तथा इसी क्रम में आरोपियों की पता तलाश हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में घटना-स्थल के आस-पास के लगे साक्ष्यों की संकलन एवं साक्ष्यों की मदद से उनका गहराई से अवलोकन किया गया। जिसमें घटना दिनांक को एक स्कूटी को बिलासपुर की तरफ से आना और जाने की कड़ी मिलने तथा सायबर साक्ष्यों के मद्देनजर सायबर टीम एंव थाना जांजगीर पुलिस संयुक्त रूप से बिलासपुर गई। जिन्होंने लगातार तीन दिनों तक मेहनत करने के उपरांत आखिरकार चोरी करने वाले आरोपीगण हर्ष कुकरेजा निवासी बिलासपुर तथा ओम सिंह उर्फ सोनू उर्फ वीर निवासी बिलापुर को हिरासत में लेकर थाना जांजगीर क्षेत्र में हो रहे चोरी के संबध में पुछताछ करने पर घटना दिनांक 30 मार्च 2024, 10 अप्रैल 2024 एंव 30 जून 2024 के दरम्यानी रात्री में हसदेव विहार जांजगीर, रमन जांजगीर एंव शंकर नगर जांजगीर में सूने मकान में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना घटित करने के संबध में अपराध करना स्वीकार किये।
जिनके द्वारा चोरी किये गये सोने चांदी के आभूषणों को आरोपी हसन मलिक पिता मुबारक मलिक उम्र 35 वर्ष निवासी भारत चौक तालापारा को विक्रय करना तथा हसन मलिक के द्वारा प्राप्त जेवरात को गलाकर नये जेवर निर्माण कर तथा कुछ सोने के बदले चांदी खरीदकर व्यापार में संलिप्त था एंव कुछ जेवरातों को आरोपीगणों के द्वारा आरोपी शेख दिलबर पिता शेख जाकिर उम्र 27 वर्ष निवासी तालापारा बिलासपुर को बिक्री करने हेतु दिया गया, शेख दिलबर जो कि स्वयं सोना गलाने का काम करता है, उपरोक्त सोने को गलाकर शहर के समीर जगदाले पिता चंद्रकांत जगदाले उम्र 38 वर्ष निवासी गोड़पारा लक्ष्मी स्पोटर्स के पास गली थाना कोतवाली बिलासपुर को दिया गया, जो सोने को टंच करने का कार्य करता है जिसके द्वारा इस संबध में रजिस्टर भी तैयार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का किससे लिया किसको दिया का लेख नहीं किया गया है। शेख दिलबर से प्राप्त चोरी के सोने को अच्छा खासा मार्जिन रखते हुये थोड़ा रकम देते स्वयं ज्यादा रकम कमाता रहा को भी आरोपीगणों के स्वीकारोक्ति अनुसार हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किये है।
इस प्रकार सभी आरोपियों को उनके कृत्य के अनुसार प्रकरणों में धारा 413, 120–बी भादवि समाहित कर दिनांक 07 जुलाई 2024 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जांजगीर, सायबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक पारस पटेल, थाना जांजगीर एंव सायबर सेल से उपनिरीक्षक सत्यम चौहान, सहायक उपनिरीक्षक राम प्रसाद बघेल, प्रधान आरक्षक राज कुमार चन्द्रा, प्रधान आरक्षक मनोज तिग्गा, प्रधान आरक्षक विवेक सिंह, आरक्षक गिरिश कश्यप, आरक्षक अर्जुन सिंह, ईश्वरी राठौर, आरक्षक शहबाज खान एंव अन्य स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।