नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाकर शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस की त्वरित कार्यवाही, आरोपी किया गया गिरफ्तार

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थाना सीतापुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही

नाबालिग बालिकाओं सम्बन्धी गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ अम्बिकापुर, 10 जुलाई 2024 । सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान “ऑपरेशन विश्वास” के तहत गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम में मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 07/07/24 को थाना सीतापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 16/06/24 को प्रार्थी की नाबालिग लड़की घर से बिना किसी को कुछ बताये कही चली गई है। आस पास खोजने पर भी नही मिलीं, प्रार्थी की नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगाकर ले गया हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 202/24 धारा 363 भा.द.वि.का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के संदेही एवं नाबालिग बालिका का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से नाबालिग बालिका को बरामद कर घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया। पिड़िता अपने बयान में आरोपी सुरेश कौशिक द्वारा पिड़िता को नाबालिग जानते हुए भी शादी करने का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा कर ले गया और जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया जाना बताई हैं।

पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम सुरेश कौशिक उम्र 19 वर्ष साकिन धंधापुर थाना राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। मामले में सदर धारा 366, 376(2)(ढ), पोक्सो एक्ट की धारा 5(ठ), 6 का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त धारा जोड़कर मामले में आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक जॉन प्रदीप लकड़ा, सहायक उप निरीक्षक शशिप्रभा दास, महिला आरक्षक अनामिका बड़ा, आरक्षक रुपेश महंत, परमित भगत शामिल रहे।

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