नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर.
July 11, 2024आरोपी जसमेर कश्यप पिता रत्नाराम कश्यप उम्र 22 वर्ष निवासी चनालहेरी थाना इस्लामाबाद जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2) (n), 34 भादवि 04, 06 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चाम्पा,11 जुलाई 2024 | प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता को दिनांक 18 जून 2024 को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कर अपहृत कर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 244/2024 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में अपहृत बालिका एवं आरोपी की पतासाजी हेतु थाना स्तर पर टीम गठित की गई। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में गठित टीम द्वारा पतासाजी की जा रही थी।
मुखबिर की सूचना पर अपहृत बालिका को आरोपी जसमेर कश्यप के कब्जे से वैशालगांव हरियाणा से बरामद किया गया, आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित करना स्वीकार किए जाने से मामले में धारा 366, 376(2) (n), 34 भादवि 04, 06 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गयी है।
विवेचना के दौरान आरोपी जसमेर कश्यप निवासी चनालहेरी थाना इस्लामाबाद जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 10 जुलाई 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, प्रकरण की विवेचना जारी है। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर लाल सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह, आरक्षक भुनेश्वर साहू, आरक्षक उमेश दिवाकर एवं थाना पामगढ़ स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।