थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा नाबालिक बालिका को बहला, फुसलाकर, भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार
July 13, 2024पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट के चंद घंटे के भीतर अपहृत बालिका को रेलवे स्टेशन भाटापारा से सकुशल बरामद कर किया गया, उसके परिजनों के सुपुर्द
समदर्शी न्यूज़ बलौदाबाजार, 13 जुलाई 2024। थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा महिला एवं बच्चो संबंधी अपराध मे सलिप्त लोगो पर त्वारित कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में दिनांक 12-07-2024 को थाना भाटापारा ग्रामीण के अपराध क्रमांक 329/24 धारा 137(2),87,64 (1) BNS 04. 06 पाक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ़्तार किया गया है । विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने थाना भाटापारा ग्रामीण में दिनांक 12.07.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिक लड़की को घटना दिनांक 11.07.2024 के रात्रि 08.00 बजे से कोई अज्ञात आरोपी घर से बहला फुसलाकर भगाकर अन्यत्र कहीं ले गया है, कि रिपोर्ट पर थाना भाटापारा ग्रामीण अपराध क्र. 329/ 2024 धारा 137(2) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण में अनुसंधान दरम्यान थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अपहृता बालिका को आरोपी मनीष ऊर्फ मोनू उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम कुम्हरखान थाना भाटापारा ग्रामीण के कब्जे से दिनांक 12.07.2024 को रेल्वे स्टेशन भाटापारा से सकुशल बरामद किया गया। प्रकरण में संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा 87,64(1) BNS, 04, 06 पाक्सो एक्ट जोडी गई है तथा पिडीता/अपहृता का माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 183 B.N.S.S. के तहत कथन दर्ज कराया गया है। प्रकरण में अभियुक्त मनीष के विरुद्ध अपराध सबुत पाये जाने से उसे आज दिनांक 12.07.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।