आबकारी एक्ट : खुले एवं आमजगहों पर शराब पीने एवं अवैध महुआ शराब बिक्री करने के मामले में की गई कार्यवाही
July 17, 2024आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत 01 आरोपी के विरूद्व की गई कार्यवाही
आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क) के तहत् प्रकरण में 01 आरोपी के कब्जे से कुल 03 ली. अवैध महुआ शराब जप्त एवं आरोपियों के विरूद्व की गई वैधानिक कार्यवाही
थाना सीतापुर व लखनपुर पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ अम्बिकापुर, 17 जुलाई 2024। सरगुजा पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत जिले में शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने हेतु आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही तेजी से की जा रही है। इसी क्रम में विगत दिवस थाना सीतापुर पुलिस द्वारा खुले एवं आम जगहों पर शराब पीने के मामले में 01 आरोपी के विरूद्व आबकारी एक्ट की धारा 36(च), 36(च)(1) के तहत एवं थाना लखनपुर पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब बिक्री करने के मामले में 01 आरोपी के विरूद्व आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क) के तहत् सख्त कार्यवाही की गई है।
उपरोक्त मामले में थाना सीतापुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गंत खुले एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने के मामले में आरोपी अमन खेस उम्र 22 वर्ष निवासी सीतापुर के विरूद्व आबकारी एक्ट की धारा 36(च) 36(च)(1) के तहत कार्यवाही की गई है।
उपरोक्त मामले में थाना लखनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गंत अवैध महुआ शराब बिक्री करने के मामले में आरोपी पटवारी राम, उम्र 33 वर्ष, निवासी पुहपुटरा तिलबिल पारा के कब्जे से 03 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त कर आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क) के तहत् कार्यवाही की गई है।
उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना सीतापुर व लखनपुर पुलिस टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही।