एटीएम में पट्टी फंसा कर रूपये चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से नगद 33000/- रूपये, स्क्रूड्राईवर एवं पट्टी की गई जप्त, न्यायालय में किया जा रहा है पेश.
July 22, 2024आरोपी एटीएम मशीन में रूपये निकलने वाले शटर को स्क्रूड्राईवर से खोलकर उसमें पट्टी लगाता था, जिससे पैसे फंस जाते थे और फिर बाद में पैसे को निकाल लेता था.
आरोपी के विरूद्ध राजस्थान एवं नागपुर में दर्जनों अपराध हैं दर्ज.
तारबाहर पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल नहीं पकड़ा जाता तो कई घटनाओं को देता अंजाम.
नाम आरोपी – बहादुर चौकीदार पिता प्रहलाद राम चौकीदार उम्र 35 साल सा. ग्राम फुलियाना, थाना पिलवा, जिला डिडवाना राजस्थान.
समदर्शी न्यूज़. बिलासपुर, 22 जुलाई 2024 | प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि ट्रांजेक्शन सोल्युशन इंटरनेशनल प्रा.लि. कंपनी जो एसबीआई एटीएम का रख रखाव एवं मेंटनंस का कार्य करती है, के सुपरवाईजर द्वारा थाना आकर सूचना दी गई थी कि दिनांक 21 जुलाई 2024 को सुबह 09:00 बजे काल सेंटर से पता चला कि व्यापार विहार स्थित एटीएम मशीन में पैसा नहीं निकल रहा है, जाकर चेक करने पर रूपये निकालने वाला शटर डैमेज था। एटीएम में लगे सीसीटीव्ही को चेक करने पर एक व्यक्ति एटीएम के शटर बाक्स में लगे शटर को स्क्रुड्रावर से उठा कर एक पट्टी लगाते दिखाई दिया, उसके बाद सत्यम चैक लिंक रोड एटीएम एवं गोल बाजार एटीएम में भी इसी प्रकार की समस्या के होने का पता चला। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना तारबाहर पुलिस टीम बनाकर एटीएम का सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर प्रार्थी को पहचान हेतु साथ लेकर अज्ञात आरोपी की पतासाजी किया गया, जो घटना को अंजाम देने के बाद वह वापस भागने के लिये रेल्वे स्टेशन बिलासपुर में ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जिसे संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में थाना तारबाहर में लाकर पूछताछ करने बताया कि वर्ष 2015 से अपने अन्य दोस्तों के साथ राजस्थान में एटीएम मशीन तोड़ने का काम किया था, पकड़े जाने पर तीन साल जेल में रहा, जेल से निकलने के बाद पुन एटीएम तोड़ कर पैसा चोरी करने का काम साथियों के साथ करता था। वर्ष 2020 में पकडे जाने पर एक साल जेल में रहा, जेल में रहने के दौरान अपने एक साथी से पट्टी फंसा कर एटीएम से पैसा निकाने का काम सिखा, तब से अकेले किसी भी अंजान शहर में जाकर घटना को अंजाम देता था, शहर छोड़कर भाग जाता था।
दिनांक 19 जुलाई 2024 को उज्जैन से जबलपुर आया तथा जबलपुर से ट्रेन बैठकर दिनांक 21 जुलाई 2024 को बिलासपुर पहुँचा था, बिलासपुर शहर पहली बार आना बताया है, पुलिस के द्वारा ना पकड़े जाने पर छत्तीसगढ के अन्य शहरों में घटना को अंजाम देने की मंशा होना बताया। बिलासपुर में व्यापार विहार एटीएम, लिंकरोड सत्यम चौक एटीएम एवं गोल बाजार एटीएम से कुल 40,500/- रूपये निकालना बताया है, जिसमें से कुछ पैसा एटीएम में ही फंस जाना तथा कुछ पैसे खर्च कर देना बताया है। आरोपी बहादुर चौकीदार से रकम 33000/- रूपये नगद एवं स्क्रूड्राईवर एवं दो नग पट्टी जप्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
तरीका ए वारदात – ऐसे शहर का चयन करना जहां रात्रि में ट्रेन सफर करने के बाद सुबह पहुंच जाये तथा किसी होटल या लाज में रूकना ना पड़े तथा कहीं अपनी पहचान ना बताना पड़े, वारदात करने के बाद तत्काल शहर छोड कर ट्रेन से बैठकर चले जाना।
इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, प्रधान आरक्षक 351 किशोर वानी एवं आरक्षक मुरली भार्गव, आरक्षक मोहन कोर्राम का विशेष योगदान रहा है।