क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले फरार आरोपियों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार : मामूली पारिवारिक विवाद पर आरोपियों ने की थी मारपीट,घटना के बाद से फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर किया गया न्यायालय में पेश.

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़. बिलासपुर, 23 जुलाई 2024 | प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शिवनारायण खरे पिता स्व. विदेशी लाल खरे निवासी ग्राम नगोई थाना सरकण्डा ने दिनांक 06 जनवरी 2024 को रिर्पोट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक की सुबह उसका बड़ा भाई जयनारयण खरे और भाभी प्रभा खरे खाना बनाने की बात पर आपस में विवाद कर रहे थे। उसी समय भाभी प्रभा खरे के भाई अनिल घोसले, विक्रम घोसले आये और मेरी बहन से विवाद करते हो कहकर गाली गुप्तार करते हुये इसकी भाभी प्रभा खरे एवं उसके भाई अनिल घोसले, विक्रम घोसले तीनों मिलकर प्रार्थी के भाई जयनारायण खरे को हाथ, मुक्का, लात से मारपीट किये हैं, जो अस्पताल में भर्ती है।

प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टिया अपराध धारा 294, 506, 323, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना के प्रकरण में आहत जयनारायण सूर्यवंशी के मेडिकल दस्तावेज के आधार पर धारा 307 भादवि जोड़ी गई और घटना के संबंध में सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। जिस पर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिनके निर्देशानुसार आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी, जो घटना के बाद से अपने सकुनत से फरार हो गये थे। जिनकी लगातार पतासाजी की जा रही थी।

दिनांक 22 जुलाई 2024 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि आरोपिया प्रभा खरे व विक्रम घोसले चिंगराजपारा में अपने रिश्तेदारी में आये हैं। उक्त सूचना के संबंध में तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर श्री उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी (सरकडा) श्री सिद्धार्थ बघेल को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपिया प्रभा खरे एवं विक्रम घोसले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी अनिल घोसले अभी फरार है जिसकी पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तारी की जावेगी।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!