शराब पी कर वाहन चलाने वाले 11 वाहन चालकों को कुल ₹1,20,000 अर्थदंड से न्यायालय द्वारा किया गया दंडित : मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वाहन जप्त कर की गई विधिवत कार्यवाही.
August 6, 2024माननीय न्यायालय द्वारा 09 वाहन चालकों को ₹10,000-10,000 एवं 02 वाहन चालक को ₹15,000-15,000 अर्थदंड से किया गया दंडित.
यातायात पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पी कर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया.
पुलिस द्वारा कसडोल, भाटापारा शहर, सिमगा एवं बलौदाबाजार में चेकिंग अभियान के अंतर्गत पकड़ा गया शराब पी कर वाहन चलाने वाले लोगों को.
सभी प्रकरण में यातायात पुलिस द्वारा धारा 185 MV Act के अंतर्गत वाहन जप्त कर की गई विधिवत कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ बलौदाबाजार-भाटापारा, 06 अगस्त 2024 / जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोक-थाम एवं शराबी वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पी कर वाहन चालान करने में स्वयं एवं मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन, राहगीरों के साथ सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शराब पी कर वाहन चलाने वाले लोगों को सबक मिल सके। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है।
चेकिंग अभियान के इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा कसडोल, भाटापारा शहर, सिमगा एवं बलौदाबाजार में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 11 वाहन चालकों को शराब पी कर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया। पुलिस द्वारा 09 चालकों के विरुद्ध धारा 185 MV Act एवं 02 चालक के विरुद्ध धारा 185,3,181 MV Act के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें दिनांक 05 अगस्त 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले 09 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 एवं दो वाहन चालकों को ₹15,000-15,000 का अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले 11 वाहन चालकों को कुल ₹1,20,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।