शराब पी कर वाहन चलाने वाले एवं यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में लगातार की जा रही है कार्यवाही, लिया गया 7,900/- रूपये समन शुल्क.
August 14, 2024जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है कार्यवाही.
वाहन चेकिंग के दौरान 15 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर वाहन चालकों से 7,900/– रूपये का लिया गया समन शुल्क.
वाहन चेकिंग के दौरान 02 व्यक्ति के द्वारा शराब पी कर वाहन चलाते पाए जाने पर, वाहन को जप्त किया जाकर वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 185 MV ACT के तहत कार्यवाही किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चांपा, 14 अगस्त 2024 / पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 1214 अगस्त 2024 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाना, शराब पी कर वाहन चलाना एवं अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पी कर वाहन नहीं चलाने के संबंध में समझाईश भी दी जा रही है।