शराब पी कर वाहन चलाने वाले एवं यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में लगातार की जा रही है कार्यवाही, लिया गया 7,900/- रूपये समन शुल्क.

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समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चांपा, 14 अगस्त 2024 / पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 1214 अगस्त 2024 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाना, शराब पी कर वाहन चलाना एवं अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।

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