थाना अकलतरा क्षेत्र में हुए महिला की हत्या के मामले में आरोपी को पकड़ने में मिली सफलता : कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

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समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चांपा, 17 अगस्त / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16 अगस्त 2024 को सूचक रमेश अहिरवार निवासी पुराना थाना अकलतरा के पास अकलतरा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसकी पत्नी सुखमनी बाई उम्र 40 वर्ष दिनांक 15 अगस्त 2024 के शाम 07:00 बजे घर से निकली थी, जिसे रात्रि 08:30 बजे शराब के नशे में अकलतरा के सूरज बंजारे के साथ घुमते हुए पुराना थाना अकलतरा की ओर जाते देखे थे, उसके बाद वह रात में घर वापस नहीं आई तो परिजन के द्वारा आसपास में पता तलाश किए, लेकिन मृतिका सुखमनी बाई का कहीं पता नहीं चला। दिनांक 16 अगस्त 2024 को प्रात: करीबन 10:00 बजे पता चला कि सुखमनी बाई जो खोड जाने वाले रोड किनारे आंगनबाडी के पास बेहोश हालत में पड़ी है, जिसकी सूचना पर उसके लड़का जाकर देखे तो सुखमनी बाई आंगनबाडी के पास रोड किनारे घास के बीच में पड़ी थी, जिसकी मृत्यु हो गई है। इसकी सूचना मिलने पर थाना अकलतरा में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।

मर्ग जांच को गंभीरता से लेते हुए एवं मृतिका का शव संदिग्ध हालत में पाये जाने से श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में तत्काल फोरेंसिक टीम के साथ अकलतरा पुलिस द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण किया गया एंव मृतिका के शव का पंचनामा कार्यावाही कर सीएचसी अकलतरा से शव का पीएम कराया गया है, शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतिका का गला दबाकर हत्या करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 380/2024 धारा 103(1) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया। हत्या जैसे घटना को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु थाना स्तर से तत्काल टीम गठित किया गया।

विवेचना क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल व एसडीओपी जांजगीर श्री प्रदीप सोरी के कुशल मार्गदर्शन में गठित टीम के द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु रवाना हुये थे। इसी दौरान अकलतरा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि दिनांक 15 अगस्त 2024 के रात्रि  करीब 08:30 बजे अकलतरा के सूरज बंजारे के साथ मृतिका को घुमते देखने पर आरोपी सूरज बंजारे को पुलिस हिरासत में लेकर कड़ाई से व मनोवैज्ञानिक तरिके से पूछताछ करने पर बताया कि इसके माता पिता को टोना जादू कर मृतिका के द्वारा मारा है, जिसकी रंजिश पर से अपने हाथ से मृतिका का गला दबाकर हत्या करना जुर्म स्वीकार किया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी सूरज बंजारे उम्र 28 वर्ष निवासी गुरूघासीदास मोहल्ला अकलतरा थाना अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 17 अगस्त 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही मेनिरीक्षक मणीकांत पाण्डेय, हायक निरीक्षक दाउलाल बरेठ, आरक्षक राघवेन्द्र धृतलतरे, आरक्षक बृजपाल बर्मन, आरक्षक बसंत साहू, आरक्षक शेषनारायण साहू, महिला आरक्षक रश्मि भदौरिया का सराहनीय योगदान रहा है

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