स्वयं को मृत व्यक्ति के नाम प्रस्तुत कर बैंक से लोन लेने वाले तीनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने सुनाई अर्थदंड सहित कारावास की सजा.

स्वयं को मृत व्यक्ति के नाम प्रस्तुत कर बैंक से लोन लेने वाले तीनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने सुनाई अर्थदंड सहित कारावास की सजा.

August 31, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चांपा, 31 अगस्त / न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने मृत व्यक्ति की जमीन के एवज में उसके नाम से फर्जी हस्ताक्षर पहचान स्थापित कर स्वयं को मृत व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जांजगीर से 478000/- रुपये लोन लेने के सभी आरोपीगणों को अलग-अलग धाराओं में 01-01 वर्ष एवं 03-03 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई.

प्रार्थी सरजू गोंड निवासी ग्राम पेंड्री थाना नवागढ़ काफी वर्षो से जिला कोरिया में रहता था और प्रार्थी का भाई अर्जुन गांव में जिसकी मृत्यु 2006 में हो चुकी थी, जिसकी जानकारी आरोपीगण अशोक पटेल, तोषण पटेल एवं दिलीप गोंड जो प्रार्थी के ही ग्राम के निवासी होकर दिलीप गोंड प्रार्थी का रिश्तेदार था, को थी। दिलीप को प्रार्थी के गांव में पैतृक संपत्ति होने की भी जानकारी थी, आरोपीगणों द्वारा मिलकर गांव में स्थित उनकी पैतृक भूमि के एवज में अप्रैल 2015 में कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जांजगीर में लोन आवेदन पर प्रार्थी सरजू व मृत अर्जुन के नाम के स्थान पर अशोक पटेल एवं तोषण पटेल अपना फोटो चस्पा कर प्रार्थीगणों के फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लगकर स्वयं को सरजू व अर्जुन होना बताया, जिसकी  पहचानकर्ता के स्थान पर दिलीप गोंड के द्वारा हस्ताक्षर कर बैंक से 478000/- रुपये का लोन स्वीकृत करा लिए।

2019 में जब प्रार्थी गांव आया तब उसे कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जांजगीर से नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमे उसके भाई अर्जुन गोंड एवं उसके द्वारा ग्राम पेंड्री स्थित उनकी पैतृक जमीन के एवज में बैंक से लिए गए 478000/- रुपए लोन को पटाने का उल्लेख था। प्रार्थी सरजू की शिकायत पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना जांजगीर में धारा 419,420,467,468 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान तत्कालीन लोन स्वीकृतकर्ता बैंक के शाखा प्रबंधक व बैंक कोर्डिनेटर की भी अपराध में संलिप्तता के संबंध में विवेचना प्रारंभ की गई, परंतु बैंक अधिकारी के फरार हो जाने से उसके विरुद्ध विवेचना जारी रखते हुए शेष आरोपीगणों के विरुद्ध अभियोग-पत्र विचारण हेतु जुलाई 2019 में माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय में गवाहों के परीक्षण व प्रतिपरीक्षण के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने मामले के तीनों आरोपी अशोक पटेल पिता लखन पटेल, तोषण पटेल पिता संतोष पटेल व आरोपी दिलीप गोंड पिता लड़क राम गोंड तीनों निवासी ग्राम पेंड्री थाना नवागढ़ को लोन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन प्राप्त करने का दोषी पाते हुए तीनों आरोपियों को धारा 419 में 01-01 वर्ष, धारा 420 में 03-03 वर्ष, धारा 467 में 03-03 वर्ष, धारा 468 भादवि में 03- 03 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया।