अवैध कोडिन युक्त मादक पदार्थ ओनरेक्स कफ सिरप के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार : कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
September 4, 2024आरोपियों के विरूद्ध धारा 21 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना सारागांव पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही.
आरोपियों के कब्जे से बरामद से 42 नग कोडिन कफ सिरप कीमत 7560/– रूपये, मोटर सायकल हीरो स्प्लेंडर प्लस सीजी 11 बीएम-0443 कीमत 80,000/– रूपये, एक मोबाईल कीमत 10,000/– रूपये
आरोपी – 01. भीमेश्वर उर्फ भोलू यादव पिता गजानंद यादव उम्र 28 साल, 02. सुशील यादव पिता कन्हैया लाल यादव उम्र 20 साल दोनों निवासी महामाया मंदिर वार्ड नं. 13 सक्ति जिला सक्ति.
समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चाम्पा, 4 सितंबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02 सितंबर 2024 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटर सायकल में अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सीरप सारागांव हाइवे रोड पर बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहे है, जिसकी सूचना पर श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगी-चाम्पा के निर्देशन में आरोपियों को पकड़ने के लिए घटना स्थल पहुंच कर घेराबंदी की गई।
अति पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्ग दर्शन में आरोपी भीमेश्वर उर्फ भोलू यादव, सुशील यादव दोनों निवासी महामाया मंदिर वार्ड नं. 13 सक्ति जिला सक्ति को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से गवाहों के समक्ष 42 नग कोडिन कफ सिरप, मोटर सायकल हीरो स्प्लेंडर प्लस सीजी 11 बीएम-0443 एवं एक मोबाईल कीमत 10,000/- रूपये को बरामद किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से धारा 21 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाकर विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 03 सितंबर 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सावन कुमार सारथी, सहायक उप निरीक्षक सरोज पाटले, प्रधान आरक्षक राजेश कोशले, प्रधान आरक्षक सहेत्तर पाटले, आरक्षक मोनू थापा, आरक्षक रामायण सिंह एवं थाना स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।