क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों के विरूद्ध थाना सरकण्डा पुलिस की कार्यवाही : आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश.

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समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 7 सितंबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06 सितंबर 2024 को प्रार्थी अरमान खान पिता इसराईल खान उम्र 23 वर्ष निवासी मुरूमखदान अशोक नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 06 सितंबर 2024 के शाम करीब 04:00 बजे छोटू खान, आरिफ खान, जीलानी खान महामाया आईटीआई के पास बुलाने पर वहां गया था। जहां पहुंचते ही सभी अचानक अश्लील गाली-गलौच करने लगे, जिन्हें मना करने पर हाथ, खुखरी आदि से मारपीट करने लगे। छुड़ाने का प्रयास करते हुये चिल्लाने पर आवाज सुनकर मेरे परिजन एवं अन्य लोग आये तो सभी लोग छोड़कर भाग गये हैं। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक – 1013/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुये घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को दिया गया, जिनके द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप, सी.एस.पी. सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपीगण छोटूखान उर्फ मुस्तकीम खान, आरिफ खान एवं जीलानी खान को अशोक नगर मुरूम खदान में घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त खुखरी आरोपी आरिफ खान से जप्त कर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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