थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा चाकू लहराते हुए आरोपियों पर की गई आर्म्स एक्ट में कार्यवाही : भेजे गये न्यायिक रिमाण्ड पर.

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समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 7 सितंबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07 सितंबर 2024 को मुखबीर के मोबाईल पर सूचना मिला की एक लड़का ज्वाली नाला मेन रोड के पास अपने हांथ में धारदार चाकू लेकर घूम रहा है एवं उसे लहराकर राहगिरों, आम लोगों को डरा धमका रहा है। जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक पूजा कुमार (भा.पु.से.) को दी गई, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना सिटी कोतवाली से टीम बनाकर थाना प्रभारी निरीक्षक एस.आर. साहू एवं हमराह स्टॉफ के ज्वाली नाला के सामने मेन रोड के पास पहुंचा।

जहां घेराबंदी कर एक लड़का को पकड़ा गया, जिनके पास से धारदार 01 नग स्टील का चाकू मिला, जिसको कब्जे में रखने के संबंध में धारा 94 बी.एन.एस.एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया, जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया गया, धारदार स्टील के चाकू को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ति पत्रक के जप्त कर वीडियोग्राफी किया गया है। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से एवं आरोपी पूर्व के गंभीर अपराधों के आरोपी है, जिनके विरूद्ध अपराध क्रमांक – 69/24 धारा 394 भादवि की कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में पेश किया गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही पर थाना प्रभारी निरीक्षक एस. आर. साहू, निरीक्षक चंदन सिंह मरकाम, आरक्षक – राहुल जगत, धनेश साहू, गोकूल जांगडे, सैय्यद नूरूल कादीर का विशेष योगदान रहा है।

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