विकासखंड नगरी के शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त बनाने कोटपा एक्ट का कराया जावेगा पालन – बी.ई.ओ. सतीश प्रकाश सिंह

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

नगरी-धमतरी, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में राज्य कार्यालय एवं कलेक्टर  पी.एस.एल्मा  के मार्गदर्शन एवं जिला शिक्षा अधिकारी डा.रजनी नेल्सन के निर्देशानुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी नगरी सतीश प्रकाश सिंह ने आदिवासी विकासखंड नगरी के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त बनाने तथा कोटपा एक्ट का पालन करने निर्देश जारी किये है | बी.ई.ओ. नगरी सतीश प्रकाश सिंह ने बताया की जिला शिक्षा कार्यालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायित कोटपा अधिनियम 2003 के मानक बोर्ड का वितरण सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शैक्षणिक संस्थाओं में किया जा रहा है, जिसे सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश द्वार पर 24 जनवरी 2022 तक चस्पा कराने तथा “सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों-धारा 04 एवं धारा 06 ब का बोर्ड लगाते हुए लोगो को जागरूक करके कोटपा अधिनियम -2003 के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करते हुए तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान घोषित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी |  बी.ई.ओ. नगरी सतीश प्रकाश सिंह ने विकासखंड के सभी शासकीय-अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के दृष्टि से शालाओं में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर विविध कार्यक्रम – निबंध लेखन,चित्रकला,भाषण स्पर्धा,पोस्टर निर्माण आदि प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश सभी प्राचार्य शासकीय-अशासकीय हाईस्कूल,हायर सेकेंडरी स्कूल,प्रधान पाठक माध्यमिक शाला,प्राथमिक शाला को दिए है |

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