शराब पीकर वाहन चलाने वाले एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत की जा रही है लगातार कार्यवाही.
September 9, 2024जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है कार्यवाही.
वाहन चेकिंग के दौरान 33 वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करना पाए जाने पर वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर वाहन चालकों से 17,300/₹ का समन शुल्क लिया गया.
वाहन चेकिंग के दौरान 01 व्यक्ति के द्वारा शराब पीकर मोटर सायकल चलाना पाए जाने पर, वाहन को जप्त किया जाकर वाहन चालक के विरूद्ध धारा 185 MV ACT के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चांपा, 9 सितंबर / श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 08 सितंबर 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना एवं अलग-अलग धाराओं के तहत वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के संबंध में समझाईश दी जा रही है।