बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस की कड़ी कार्यवाही : डीजे साउंड सिस्टम एवं दो वाहन सहित 20 लाख का सामान जब्त, कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस की कड़ी कार्यवाही : डीजे साउंड सिस्टम एवं दो वाहन सहित 20 लाख का सामान जब्त, कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

September 17, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ अंबिकापुर, 17 सितंबर / प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि थाना लखनपुर पुलिस टीम को दिनांक 15 सितंबर 2024 को दौरान पेट्रोलिंग सूचना प्राप्त हुई थी कि कुंवरपुर घटियापारा रोड़ थाना लखनपुर के पास कुछ व्यक्ति द्वारा काफी तेज आवाज़ में डीजे साउंड सिस्टम बजाया जा रहा हैं, जिससे ग्रामवासियों को काफी परेशानी हो रही हैं, पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौक़े पर पहुंचकर देखा गया। पहले प्रकरण में (01) आकाश सिंह उम्र 24 वर्ष साकिन मदनपुर थाना जयनगर जिला सूरजपुर एवं दूसरे प्रकरण में (02) रामऔतार विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष साकिन पचरापोड़ी बैकुंठपुर जिला कोरिया द्वारा काफी तेज आवाज़ में डीजे साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था एवं उपरोक्त वाहन के अनुमेय सीमा के बाहर डीजे साउंड सिस्टम लगाकर कोलाहल उत्पन्न किया जा रहा था। जिससे आस पास के लोगों एवं आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

तत्काल पुलिस टीम द्वारा अनावेदकों से डीजे साउंड सिस्टम एवं उपरोक्त वाहन के उपयोग हेतु अनुमति-पत्र की माँग की गई, जो किसी भी प्रकार का वैध अनुमति-पत्र एवं वाहन का दस्तावेज एवं ड्राइवरी लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही अनावेदकों द्वारा उपरोक्त दोनों वाहन मनोज राय का होना बताया गया, जिसे अनावेदकों द्वारा किराये में चलाना बताया गया हैं। मामलों में अनावेदकों द्वारा 15 कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 130(3)/177, 194/1ए का उल्लंघन करना पाये जाने पर अनावेदकों के कब्जे से कुल 02 नग पिक-अप वाहन, 02 नग जनरेटर सहित साउंड बॉक्स एवं मिक्सर, पावर लाइट, एम्प्लीफायर कुल कीमत 20 लाख रुपये मौक़े से जप्त किया गया हैं। अनावेदकों के विरुद्ध पहले प्रकरण में इस्तगासा क्रमांक 01/24 धारा 15 कोलाहाल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 130(3)/177, 194/(1ए) एवं दूसरे प्रकरण में इस्तगासा क्रमांक 02/24 धारा 15 कोलाहाल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 130(3)/177, 194/(1ए) के अंतर्गत कार्यवाही की गई हैं।