नवविवाहिता की आग से जलकर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु : आरोपी पति को किया गया गिरफ्तार…भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

नवविवाहिता की आग से जलकर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु : आरोपी पति को किया गया गिरफ्तार…भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

September 21, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 21 सितंबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि बिना नम्बरी मर्ग डायरी थाना गोल बाजार जिला रायपुर से प्राप्त होने से थाना सीपत में नम्बरी मर्ग क्रमांक 91/2024 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच में लिया गया है। जांच के दौरान दिनांक 15 जुलाई 2024 को सुबह करीब 9:00 बजे मृतिका शुकवारा बाई केंवट अपनी ससुराल ग्राम डगनिया कमरे में गैस चुल्हा में खाना बनाते समय आग लगने से चेहरा, छाती, पेट, पीठ, दोनों हाथ जल गयी थी, जिसे ईलाज हेतु डी.के.एस. अस्पताल रायपुर में भर्ती किया गया था। ईलाज के दौरान दिनांक 18 जुलाई 2024 को मृत्यु हो गयी है।

मामले कि गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के द्वारा उक्त घटना की जांच करने निर्देशित किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री उदयन बेहार के मार्गदर्शन में प्राप्त दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी निलेश पांडेय के द्वारा मर्ग जांच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष का कथन लिया गया है। जिन्होंने अपने कथन में बताया कि मृतिका शुकवारा बाई केंवट की शादी घटना दिनांक के 03 माह पूर्व हुई थी, शादी के बाद शुकवारा बाई केंवट से उसका पति मुकेश केंवट दहेज की मांग करता था। जिस पर मृतिका द्वारा आपत्ति करने पर मुकेश केंवट अपनी नव विवाहिता पत्नी शुकवारा बाई केंवट के साथ लगातार विवाद कर मारपीट कर प्रताड़ित करता रहा है।

दिनांक 15 जुलाई 2024 को मृतिका शुकवारा बाई केंवट सुबह करीबन 08:00 बजे अपने ससुराल घर ग्राम डगनिया में जल गई, जो ईलाज के दौरान डी.के.एस. अस्पताल रायपुर में दिनांक 18 जुलाई 2024 को फौत हो गई। मर्ग सदर में की गई जांच में मृतिका शुकवारा बाई केंवट जो कि नव विवाहिता थी, जिसकी अस्वभाविक मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, जो आरोपी मुकेश केंवट पिता स्व. गणेश राम केंवट उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम डगनिया के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 80 बीएनएसएस का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना सीपत में अपराध क्रमांक 463/2024 धारा 80 बीएनएस पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।