शादी का झांसा देकर 2 साल तक किया दुष्कर्म, गर्भवती महिला को घर से भगाया, आरोपी जेल
September 22, 2024प्राथमिक रिपोर्ट पर तत्काल कार्यवाही करते आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
समदर्शी न्यूज़ अम्बिकापुर, 22 सितंबर/ घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने थाना सीतापुर में रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 1/12/2022 से 1/05/2024 के बीच उसकी बेटी को रायकेरा सीतापुर का रहने वाला परवेज उर्फ गोलू ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता था। जो पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसे छोड़कर दिया। पीड़िता ने 20/09/2024 शासकीय अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है।
पीड़िता के परिजनों ने परवेज के घर जाकर बच्ची एवं पीड़िता को अपने साथ रखने को कहा तब परवेज एवं उसके घर वाले पीड़िता एवं नवजात बच्ची को रखने से इनकार करते हुए गाली गलौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिए जो आवेदक की रिपोर्ट पर दिनांक 20/09/2024 को थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 281/2024 धारा 376(2)N पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी परवेज उर्फ गोलू पिता हैमूल खान उम्र 23 वर्ष निवासी रायकेरा टोकोपारा थाना सीतापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया।
जिसे विधिवत गिरफ्तार कर पीड़िता एवं आरोपी का आवश्यक शारीरिक परीक्षण उपरांत आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सीतापुर मोरध्वज देशमुख के साथ हमराह, स्टाफ उप निरीक्षक रघुनाथ राम भगत, सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह मरावी, आरक्षक आलोक गुप्ता, धनकेश्वर यादव, महिला आरक्षक पुष्पा लकड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।