थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले में की गई कड़ी कार्यवाही.
महिला सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार कड़ी कार्यवाही.
थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 680/24 धारा 64 (2) (एम), 88, 296 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ अंबिकापुर, 6 अक्टूबर / सरगुजा पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम में / मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 03 अक्टूबर 2024 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीड़िता की जान-पहचान वर्ष 2018 अक्टूबर नौकरी की तैयारी करने के दौरान रसूलपुर अम्बिकापुर निवासी फिरोज अहमद सिद्दीकी उर्फ़ टीनू से हुआ था, घटना दिनांक 23 दिसंबर 2018 को आरोपी फिरोज अहमद पीड़िता को अपने घर घूमने ले जाने की बात बोलकर ले गया और इस दौरान आरोपी पीड़िता को पसंद करने की बात बोलकर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं। घटना दिनांक के पश्चात भी आरोपी द्वारा लगातार पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं। अंतिम बार 13 जुलाई 2024 को जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गई हैं। घटना के दौरान पीड़िता के गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराया गया हैं और अब आरोपी पिड़िता से शादी करने से इंकार कर रहा हैं। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 680/24 धारा 64 (2) (एम), 88, 296 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी फिरोज अहमद सिद्दीकी का पता तलाश कर पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम फिरोज अहमद सिद्दीकी उम्र 35 वर्ष साकिन रसूलपुर अम्बिकापुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उपनिरीक्षक रम्भा साहू,प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, आरक्षक विवेक राय, आरक्षक चित्रसेन प्रधान सम्मिलित रहे।