शराब की लत ने किया खून का खेल : शराब पीने के लिए पैसे ना मिलने पर बेटे ने ली 80 वर्षीय पिता की जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार…भेजा जेल.
October 7, 2024आरोपी अलंग साय उम्र 40 साल निवासी पुरंगा थाना बगीचा के विरूद्ध थाना बगीचा में भा.न्या.सं. की धारा 103(1) का अपराध दर्ज.
समदर्शी न्यूज़ जशपुर/कुनकुरी, 7 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दसई राम उम्र 50 साल निवासी पुरंगा ने थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर के बगल में उसके चाचा जधिया राम का घर है। यह दिनांक 05 अक्टूबर 2024 की रात्रि लगभग 08:00 बजे अपने घर में बैठा था, उसी दौरान देखा कि इसका चचेरा भाई अलंग साय बस्ती की तरफ से शराब के नशे में चूर होकर आया और अपनी पत्नी से पुनः शराब पीने के लिये पैसा की मांग करने लगा। पत्नी द्वारा पैसा नहीं देने पर उसे मारने-पीटने के लिये दौड़ाया, तब उसकी पत्नी बच्चों को लेकर बस्ती की ओर भाग गई। जधिया राम की पत्नी सुबह से घर में नहीं थी।
थाना बगीचा के ग्राम पुरंगा की घटना –
कुछ देर पश्चात् प्रार्थी का चाचा जधिया राम अपने घर में अकेला सो रहा था, उसके कमरे में लाईट जल रहा था, उसी दौरान प्रार्थी देखा कि उसका चचेरा भाई अलंग साय अपने पिता जधिया राम के पास गया और उनसे शराब पीने के लिये पैसा की मांग करने लगा, जब वह पैसा देने के लिये मना करते रहे एवं डांटने पर नाराज होकर आवेश में आकर अलंग साय ने घर में रखा सरई लकड़ी का फारा से उनके सिर, सीना, पीठ, बांये हाथ पर मारने लगा। प्रार्थी यह सब देखकर डर से उसे छुड़ाने नहीं गया कि अलंग साय उसे भी मारपीट करने लगेगा। ज्यादा रात होने से प्रार्थी अपने घर में सोने चला गया।
दिनांक 06 अक्टूबर 2024 के प्रातः में प्रार्थी अपने चाचा को देखने के लिये गांव के एक व्यक्ति को साथ लेकर उनके घर के पास गया था, इस दौरान जधिया साय की पत्नी भी घर में तुरंत आई थी। प्रार्थी द्वारा जधिया साय के बारे में पूछते हुये वे तीनों जधिया साय के कमरे में जाकर देखा कि वे जमीन पर लेटे थे, हिला-डुलाकर देखने पर उनके सिर पर चोट लगने से खून निकल रहा था एवं मारपीट करने का निशान दिखाई दिया, जधिया साय की मृत्यू हो चुकी थी। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध कर मृतक का पी.एम. कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट पर अपराध घटित होना पाये जाने पर मामले में धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी अलंग साय को दबिश देकर चंद घंटे में उसके ग्राम से अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में आरोपी ने उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया एवं उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का फारा को जप्त किया गया है। आरोपी अलंग साय उम्र 40 साल निवासी पुरंगा थाना बगीचा को दिनांक 06 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक रामसाय पैंकरा, प्रधान आरक्षक 213 लक्ष्मण सिंह, आरक्षक 30 अखिलेश उपाध्याय, आरक्षक 557 रामवृक्ष राम, आरक्षक 747 उमेश कुमार भारद्वाज, आरक्षक 199 विनोद यादव, सैनिक बली रवि का सराहनीय योगदान रहा है।