ऑनलाइन हथियारों की बिक्री पर बलौदाबाजार पुलिस का बड़ा कदम : आयुध अधिनियम का उल्लंघन, ऑनलाइन हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग, लवन घटना के बाद बड़ी कार्यवाही, मीशो को नोटिस जारी.
October 16, 2024विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन शॉपिंग साइट में धारदार चाकू, छुरी आदि घातक हथियारों को खरीदने हेतु जारी किया जाता है विज्ञापन.
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा Meesho ऑनलाइन शॉपिंग साइट को धारा 94 BNSS के अंतर्गत जारी किया गया नोटिस.
इन हथियारों का उपयोग कई असामाजिक एवं आपराधिक तत्व, गंभीर अपराध/घटना कारित करने में कर रहे हैं प्रयोग.
पिछले दिनों लवन में घटित अपराध में हिरासत में लिए गए आरोपियों द्वारा Meesho शॉपिंग साइट से ऑनलाइन धारदार चाकू ऑर्डर कर मंगवाया गया था.
इस प्रकार घातक हथियारों को खरीदने हेतु विज्ञापन जारी करने वाले ऑनलाइन मार्केटिंग साइट पर शिकंजा कसना है अत्यंत आवश्यक.
बलौदाबाजार-भाटापारा, 16 अक्टूबर / इस प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में जिले में घटित विभिन्न अपराधों के विश्लेषण से यह पाया गया कि इन अपराध में शामिल अधिकांश अपराधी युवा वर्ग से है तथा इन अपराधों में चाकू, छुरी आदि का इस्तेमाल किया गया है तथा यह चाकू, छुरी इन आरोपियों द्वारा ऑनलाइन मार्केटिंग साईट द्वारा ऑर्डर कर मंगवाया गया था। अपराध नियंत्रण हेतु इस प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग साइट में घातक हथियारों को खरीदने हेतु विज्ञापन जारी करने वाले शॉपिंग साइट पर शिकंजा कसना एवं इन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है।
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा ऑनलाइन मार्केटिंग साइट से चाकू, छुरी आदि धारदार घातक हथियारों का विज्ञापन जारी करने वाले आनलाइन मार्केटिंग साइट को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत Meesho ऑनलाइन शॉपिंग साइट को धारा 94 BNSS के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार से राज्य में धारदार हथियारों का विज्ञापन जारी कर व्यवसाय किया जाना, आयुध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन साइट में चाकू, छुरी आदि खरीदने हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसका उपयोग कई अपराधिक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा भी किया जा रहा है। पिछले दिनों लवन में घटित मारपीट की घटना में आरोपियों द्वारा Meesho ऑनलाइन शॉपिंग साइट से चाकू ऑर्डर कर मंगवाया गया था, जिसका उपयोग कर आरोपियों द्वारा एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचाया गया।