जांजगीर में सनसनीखेज वारदात : दशहरा मड़ाई में तेज आवाज और रफ्तार से बाइक चलाने पर हुआ विवाद…बुजुर्ग की पीट-पीट कर हत्या… तीन गिरफ्तार.
October 23, 2024आरोपियों को बुजुर्ग व्यक्ति (मृतक) द्वारा तेज आवाज और रफ्तार से बाइक चलाने से मना करने पर की गई थी मारपीट, मृतक रामनाथ कश्यप उम्र 62 साल निवासी पेन्ड्री थाना जांजगीर.
आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 351 (2).115(2),109,103 (5) BNS के अंतर्गत की गई कार्यवाही
नाम आरोपी – (1) सुनील कश्यप उर्फ गोलु पिता लक्ष्मी प्रसाद कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क 05 छे पारा पेण्ड्री थाना जांजगीर, (2) राजु कश्यप उर्फ राम किशन पिता अनंदराम कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क 04 भाठापारा पेण्ड्री थाना जांजगीर, (3) कपिल कश्यप उर्फ ईलु पिता योगेश कश्यप उम्र 28 वर्ष निवासी तलहापारा वार्ड क 15 कोसमंदा थाना चांपा,
प्रकरण में सम्मिलित एक विधि विरूद्ध संघर्षरत बालक को किशोर न्यायालय में पेश करने के उपरांत भेजा गया बाल सम्प्रेक्षण गृह कोरबा.
जांजगीर-चाम्पा, 23 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी बेदराम कश्यप निवासी पेण्ड्री थाना जांजगीर दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ग्राम पेण्ड्री में दशहरा मडाई चल रहा था जिसे शाम के 04:00 बजे देखने गया था, जो शाम को 06:00 बजे मड़ाई मेला देख कर वापस आ रहा था, तो देखा कि गांव के बीच बजरंग बली मंदिर के पास प्रार्थी के भाई रामनाथ कश्यप को गांव का गोलू उर्फ सुनील कश्यप अपने अन्य साथियों के साथ मृतक रामनाथ कश्यप को तेज आवाज और रफ्तार से बाइक चलाने से मना करते हो कह कर सभी मिल कर लाठी से मार रहे थे। तब प्रार्थी जाकर क्यों मार रहे हो ? कहकर बीच बचाव किया तो आरोपियों द्वारा तुम मना करने वाले कौन होते हो कहते हुये उससे भी मारपीट करने लगे। मारपीट करने से रामनाथ कश्यप घटना-स्थल पर बेहोश हो गया था, जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल जांजगीर ले गये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 810/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा के निर्देशन में प्रकरण की विवेचना की जा रही थी, इसी क्रम में थाना जांजगीर पुलिस को पता चला कि आहत रामनाथ कश्यप को प्राथमिक उपचार के बाद सिम्स अस्पताल बिलासपुर रिफर कर दिया गया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गयी। जिसकी सूचना पर मर्ग क्रमांक 132/2024 धारा 194 BNS कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया जाकर पीएम कराया गया है। डाक्टर साहब से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में आरोपियों के विरुध्द धारा 103 (1) बी.एन.एस. जोड़ी गई।
हत्या जैसे प्रकरण की घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी (1) सुनील कश्यप उर्फ गोलु (2) राजु कश्यप उर्फ राम किशन (3)कपिल कश्यप उर्फ ईलु एवं प्रकरण में शामिल एक विधि विरुद्ध बालक को उसके सकुनत से पकड़ा गया। जिसको घटना के संबंध में पुछताछ करने पर मृतक एंव प्रार्थी के साथ डण्डा से मारपीट करना स्वीकार किये जाने से घटना में प्रयुक्त लाठी को बरामद किया जाकर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण में शामिल एक विधि विरूद्ध संघर्षत बालक को किशोर न्यायालय में पेश करने के उपरान्त बाल संप्रेषण गृह कोरबा भेजा गया है, प्रकरण की विवेचना जारी है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, सहायक उपनिरीक्षक रामप्रसाद बघेल, प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी, प्रधान आरक्षक राजकुमार चन्द्रा, आरक्षक शिवराय सागर, आरक्षक विरेन्द्र कुमार का सराहनीय योगदान रहा है।