आरोपी धरमराज पटेल, पिता भरतलाल पटेल, उम्र 45 वर्ष, निवासी बसनाझर, थाना खरसिया के विरूद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध.
रायगढ़, 24 अक्टूबर / दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को निरीक्षक कुमार गौरव साहू, थाना प्रभारी खरसिया के नेतृत्व में खरसिया पुलिस टीम द्वारा अपराध, शिकायत जांच, एवं माइनर एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए ग्राम भ्रमण किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बसनाझर के निवासी धरमराज पटेल अपने घर के पीछे स्थित एक झोपड़ी नुमा कमरे में अवैध रूप से शराब निर्माण कर रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गवाहों के साथ संदेही के घर की घेराबंदी कर छापेमारी की। मौके पर संदेही धरमराज पटेल को चूल्हे पर 30 लीटर क्षमता वाले दो सिल्वर बर्तनों में शराब बनाते हुए पाया गया। आरोपी के कब्जे से 5 लीटर तैयार महुआ शराब और 5 लीटर प्लास्टिक जरीकेन में भरी हुई महुआ शराब, कुल 10 लीटर महुआ शराब (कीमत लगभग ₹2000/-) और 3 सिल्वर बर्तनों को जप्त किया गया। इसके साथ ही मौके पर महुआ लहान को नष्ट कर दिया गया।
आरोपी धरमराज पटेल, पिता भरतलाल पटेल, उम्र 45 वर्ष, निवासी बसनाझर, थाना खरसिया के खिलाफ धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही की गई है। निरीक्षक कुमार गौरव साहू के हमराह शराब रेड कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मी राठौर, प्रधान आरक्षक सरोजनी राठौर, आरक्षक विशोप सिंह, आरक्षक प्रदीप तिवारी, आरक्षक मनोज कुमार भारती और आरक्षक हीरामणी पाटले सम्मिलित थे।