अवैध रूप से फटाखा बिक्री करने वाले आरोपियों के विरुद्ध थाना पामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही.
आरोपियों के विरूध्द धारा – 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चांपा, 24 अक्टूबर / पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में जिले में अवैध फटाका की भंडारण एवं बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस जांजगीर द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से फटाखा बिक्री हेतु रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
जिसमें मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को रेड कार्यवाही कर तीन अलग-अलग जगहों से आरोपी (01)- आरोपी खगेन्द्र कौशिक उम्र 28 साल निवासी डोंगकोहरौद के कब्जे से विभिन्न प्रकार के फटाका कुल कीमत 2,53,646/- रूपये, (02)- आरोपी शिवचरण कश्यप उम्र 40 साल निवासी डोंगकोहरौद के कब्जे से कार्टून व प्लास्टिक के बोरी में रखे विभिन्न प्रकार के पटाखा कुल कीमत 62,317/- रुपये, (03)- आरोपी सूरज कुर्रे उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 6 पामगढ़ थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा के कब्जे कार्टून में भरा विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखा कुल कीमत 1,19,661/- रूपये जुमला कीमत 4,35,624 /- रुपये को बरामद किया जाकर आरोपियों के विरुद्ध धारा 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 का अपराध घटित करना पाए जाने से विधिवत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, सहायक उपनिरीक्षक सरोज पाटले, सहायक उपनिरीक्षक रामदुलार साहू, महिला प्रधान आरक्षक बालमती यादव, आरक्षक रज्जू रात्रे, आरक्षक सूरज पाटले, आरक्षक भुनेश्वर साहू, आरक्षक विश्वजीत आदिले, आरक्षक टिकेश्वर राठौर, आरक्षक उमेश दिवाकर एवं थाना पामगढ़ स्टॉफ का योगदान रहा है।