जशपुर कलेक्टर ने राशनकार्ड बनाए जाने के संबंध में जारी किया दिशा निर्देश

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने सीएमओ नगरपालिका एवं नगर पचंायत तथा सभी जनपद सीईओ को राशनकार्ड बनाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने  निर्देश में कहा है कि नवीन राशनकार्ड बनाये जाने एवं जारी राशनकार्डाे में सदस्य जोड़ने हेतु प्राप्त कई आवेदन पत्र अपूर्ण परीक्षण,जांच, आवश्यक दस्तावेज के बिना प्रेषित किया जाता है। इस कारण कई पात्र हितग्राहियों को भी राशनकार्ड जारी होने में विलम्ब की संभावना होती है। इस हेतु नवीन राशनकार्ड बनाये जाने अथवा जारी राशनकार्डाे में सदस्य जोड़ने हेतु पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, अपवर्जन मापदण्ड अनुसार आवेदन प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही कर नीचे दिये गये कवरिंग लेटर प्रारूप में अनुशंसा सहित आवेदन संबंधित कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए है।

उन्होंने बताया है कि अन्त्योदय राशनकार्ड हेतु पात्रता एवं संलग्न हेतु विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, माड़िया, बैगा, पण्डो, भुजिया, राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, परिवार जिसकी मुखिया विधवा, परित्यक्ता अथवा एकाकी महिला है। ग्रामीण क्षेत्र में सचिव पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र, परिवार का मुखिया गंभीर, लाईलाज बीमारी कैंसर, एड्स, कुष्ठ रोग, सिकलसेल एनीमिया स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार जिसके मुखिया निःशक्तजन है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र,  परिवार जिसके मुखिया साठ वर्ष या इससे अधिक आयु के है तथा जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में सचिव पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र, परिवार जिनके मुखिया मजदूर है। श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र), परिवार जिनके मुखिया आवासहीन है। ग्रामीण क्षेत्र में सचिव पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

इसी प्रकार प्राथमिकता राशनकार्ड हेतु पात्रता एवं संलग्न हेतु अनिवार्य प्रमाण पत्र के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र,  सीमान्त कृषक परिवार 2.5 एकड़ तक के भू-स्वामी परिवार को राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, लघु कृषक परिवार 5 एकड़ तक के भू-स्वामी परिवार को राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत। श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, सन्निर्माण कर्मकार नियाजन का विनियमन एवं सेवा की शर्ते अधिनियम 1996 के अंतर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत को श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि निःशक्तजन राशनकार्ड सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र 40 प्रतिशत से अधिक होने पर दिया जाएगा। सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड ऐसे सभी परिवार जो अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन राशनकार्डाे के लिए अपात्र है।

नवीन राशनकार्ड बनाये जाने हेतु दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ निर्धारित प्रारूप-1 में आवेदन वयस्क एवं वरिष्ठतम महिला मुखिया, आवेदक के बैंक खाता पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें नाम, खाता क्रमांक, आईएफएससी क्रमांक स्पष्ट हो। मुखिया एवं सभी वयस्क सदस्यों के मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति, मुखिया एवं सभी सदस्यों की आधारकार्ड की छायाप्रति।  जिस प्रकार के राशनकार्ड के लिये आवेदन किया जा रहा है उस हेतु अधिकृत सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति देना होगा। राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने जाने हेतु एक पासपोर्ट साईज फोटो के साथ निर्धारित प्रारूप-2 में आवेदन, जारी राशनकार्ड की छायाप्रति, जोड़े जाने वाले सदस्यों की आधारकार्ड की छायाप्रति आवश्यक है।

अपवर्जन मापदण्ड में ऐसा व्यक्ति, परिवार जो अन्तयोदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन राशनकार्डों के लिए आवश्यक पात्रता पूरा करते है परंतु स्वंय अथवा परिवार का अन्य सदस्य आयकर दाता, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 10 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 20 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि धारक, नगरीय क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित पक्का मकान धारक है तो उपरोक्त श्रेणी के राशनकार्डाे के लिए अपात्र होगें। ऐसा व्यक्ति, परिवार जो अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन राशनकार्डों के लिए आवश्यक पात्रता पूरा करते है परंतु स्वंय अथवा परिवार का अन्य सदस्य केन्द्र अथवा राज्य शासन के समस्त विभागों,सार्वजनिक उपक्रमों निगम, मंडलों, स्वशासी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में स्थायी अथवा संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी हो तृतीय श्रेणी से अनिम्न दैनिक वेतनभोगी, मानदेयी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर हो तो उपरोक्त श्रेणी राशनकार्डाे के लिये अपात्र होंगें। उन्होंने बताया कि उक्त राशनकार्ड के लिए नगरीय क्षेत्रो में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव, पंचायत के पास आवेदन जमा किए जा सकते है।

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