आरोपी के विरूद्ध मारपीट, छेड़-छाड़, बलवा, जुआ सहित प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत कुल दस प्रकरण पंजीबद्ध कर की गई है कार्यवाही.
सूरजपुर, 27 अक्टूबर / हल्का पटवारी ओमप्रकाश सिंह नेताम ने चौकी बसदेई में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को सुबह करीब 8:00 बजे ग्राम जूर अपने नियमित कार्य के लिए गया था, जहां दुर्गा पण्डाल के पास ग्रामवासियों एवं अपने स्टॉफ के साथ बैठ कर शासकीय कार्य कर रहा था। दोपहर में ग्राम जूर का दीप नारायण साहू वहां पर आया और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का मुक्की कर डण्डा व पत्थर से मार कर ब्रेजा कार के सामने का कांच तोड़ दिया। ओमप्रकाश की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 457/24 धारा 296(बी), 221, 132, 121(1), 324(2) बीएनएस व एसटीएससी एक्ट की धारा 3(1)(आर)(एस) का मामला पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर (भापुसे) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना को अंजाम देने वाले गुण्डा बदमाश आरोपी को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो के मार्गदर्शन में पुलिस के द्वारा गुण्डा बदमाश आरोपी दीप नारायण साहू पिता हरिनाथ साहू उम्र 46 वर्ष ग्राम जूर को पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने बताया कि शासकीय कार्य निष्पादन के दौरान दुर्गा पण्डाल के पास अपने पुराने रंजीश को लेकर घटना को अंजाम दिया और कार के शीशा को तोड़ दिया। मामले में आरोपी दीपनारायण साहू को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही में सीएसपी एस.एस.पैंकरा के मार्गदर्शन में चौकी बसदेई की पुलिस टीम सक्रिय रही। आरोपी दीपनारायण साहू चौकी बसदेई क्षेत्र का गुण्डा बदमाश है, जिसके विरूद्ध मारपीट, छेड़-छाड़, बलवा, जुआ सहित प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत कुल दस प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है।