मारपीट कर घोर अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने वाले प्रधान आरक्षक को पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने किया निलंबित.

मारपीट कर घोर अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने वाले प्रधान आरक्षक को पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने किया निलंबित.

October 28, 2024 Off By Samdarshi News

अंबिकापुर, 28 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना मणीपुर, दर्रीपारा निवासी लालमन कुशवाहा ने आज दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर आवेदन दिया था कि घटना दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को बस स्टैंड चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम द्वारा प्रार्थी को मारपीट किया गया हैं।

मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल (भा.पु.से) द्वारा प्रथम दृष्टिया उपरोक्त प्रधान आरक्षक द्वारा आवेदक के साथ मारपीट कर घोर अनुशासहीनता प्रदर्शित किये जाने पर छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार का होना पाये जाने पर प्रधान आरक्षक क्रमांक 01  देवनारायण नेताम थाना अम्बिकापुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में निलंबित प्रधान आरक्षक का मुख्यालय रक्षित केन्द्र, अंबिकापुर रहेगा, निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार गुजारा भत्ता देय होगा।