जशपुर : जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण उपरांत अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन जारी, आपत्तियों-सुझावों के संबंध में दावा आपत्ति 08 नवम्बर तक

जशपुर : जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण उपरांत अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन जारी, आपत्तियों-सुझावों के संबंध में दावा आपत्ति 08 नवम्बर तक

October 30, 2024 Off By Samdarshi News

जशपुर, 30 अक्टूबर 2024/ कलेक्टर रोहित व्यास ने पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-30 के प्रावधानों के तहत् जिला जशपुर अंतर्गत जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण उपरांत अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन परिशिष्ट- एक में जारी किया है।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए कलेक्टर ने जशपुर जिले के जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कमांकों में विभाजित किया है। जिसके अनुसार जिले में कुल जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 14 है। इनमें निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 01 अंतर्गत् बगीचा विकासखण्ड के 35 ग्राम पंचायत शामिल हैं। इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 अंतर्गत बगीचा विकासखण्ड के 31 ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 03 अंतर्गत बगीचा विकासखण्ड के 27 ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 04 अंतर्गत मनोरा विकासखण्ड के 44 ग्राम पंचायत,  निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 05 अंतर्गत जशपुर विकासखण्ड के 44 ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 06 अंतर्गत दुलदुला विकासखण्ड के 30 ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 07 अंतर्गत कुनकुरी विकासखण्ड के 28 ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 08 अंतर्गत कुनकुरी विकासखण्ड के 23 ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 09 अंतर्गत कांसाबेल विकासखण्ड के 40 ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10  अंतर्गत  पत्थलगांव विकासखण्ड के 32 ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 अंतर्गत पत्थलगांव विकासखण्ड के 27 ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 अंतर्गत  पत्थलगांव विकासखण्ड के 25 ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 अंतर्गत फरसाबहार विकासखण्ड के 30 ग्राम पंचायत एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 अंतर्गत फरसाबहार विकासखण्ड के 28 ग्राम पंचायत सहित कुल 444 ग्राम पंचायत शामिल हैं।

जारी प्रारंभिक प्रकाशन की सूची जिले के एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है जिससे अवलोकन किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई आपत्ति 08 नवम्बर 2024 तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपत्तियों-सुझावों पर विचार कर तत्पश्चात् अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जायेगा।