पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना के दो घंटे के अंदर सभी चार आरोपियों को लिया गया हिरासत में
ग्राम दर्रा में आरोपियों द्वारा एक राय होकर हाथ-मुक्का एवं पत्थर से मारपीट कर मृतक रामशंकर साहू की कर दी गई निर्मम हत्या.
भाई को शराब पिला कर बिगाड़ने का आरोप लगा कर आरोपियों द्वारा मृतक की कर दी गई हत्या.
आरोपियों के नाम – 1. कृष्ण कुमार साहू उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम दर्रा चौकी गिरौदपुरी, 2. राजेश कुमार साहू उर्फ़ पप्पू साहू उम्र 34 साल निवासी ग्राम दर्रा चौकी गिरौदपुरी, 3. उमेश कुमार साहू उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम दर्रा चौकी गिरौदपुरी, 4. रविशंकर साहू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम दर्रा चौकी गिरौदपुरी.
बलौदाबाजार-भाटापारा, 30 अक्टूबर / प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार आज दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को प्रार्थी सुभाष कुमार साहू निवासी ग्राम दर्रा द्वारा चौकी गिरौदपुरी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके चाचा रामशंकर साहू को गांव में ही आरोपियों द्वारा गंदी-गंदी अश्लील गाली-गलौज कर, हाथ-मुक्का एवं पत्थर आदि से गंभीर रूप से मारपीट कर दिया गया है। जिसकी सूचना पाकर मैं तत्काल घटना-स्थल पहुंचा, जहां पर मेरे चाचा रामशंकर बेहोश अवस्था में थे। उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ मैं तत्काल सरकारी अस्पताल कसडोल लेकर गया, जहां डॉक्टरों द्वारा चाचा रामशंकर साहू को मृत घोषित कर दिया गया।
इस प्रकरण की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी गिरौदपुरी थाना गिधौरी में अपराध क्रमांक 236/2024 धारा 296,103(1),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में चौकी गिरौदपुरी से सहायक उपनिरीक्षक देवानंद माथुर, प्रधान आरक्षक जितेंद्र कुमार साहू, आरक्षक लकेश्वर पुरैना, आरक्षक मनोज साहू की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना के दो घंटे के भीतर सभी चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा मेरे भाई पप्पू को शराब पिला कर बिगाड़ रहे हो, इस प्रकार की बात बोल कर आरोपियों द्वारा एक राय होकर मृतक को हाथ मुक्का एवं पत्थर आदि से गंभीर रूप से मारपीट कर उसकी हत्या करना स्वीकार किया गया। इस प्रकरण में चारों आरोपियों को आज दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है।