आरोपी के कब्जे से चोरी की गई बस की गई बरामद, आरोपी पूर्व में शमीम बस में खलासी का कार्य करता था, बस की चाभी रखने की जगह जानने से दिया था घटना को अंजाम.
सरगुजा में बस चोरी का रहस्य उजागर, पूर्व खलासी ने रची थी साजिश, थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा चंद घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर की गई कार्यवाही.
आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध की जा रही सख़्ती से कार्यवाही.
अंबिकापुर, 2 नवंबर / सरगुजा पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में / मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी जावेद आलम साकिन खरसिया नाका अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 01/11/2024 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को प्रार्थी की शमीम बस कमांक सीजी/15/ए.बी./1155 को वाहन चालक कुनकुरी से वापस लाकर शाम को राजधानी पेट्रोल पम्प के सामने खरसियां नाका अम्बिकापुर में खड़ा कर चला गया था। दिनांक 1 नवंबर 2024 को सुबह प्रार्थी के बस का ड्रायव्हर व कन्डेक्टर बस खडी किये स्थान पर जाकर देखे तो बस खडी किये स्थान पर नहीं थी। जिसकी सूचना प्रार्थी को दिया गया हैं, तब सूचना पाकर प्रार्थी बस को अपने स्तर पर पता किया, पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बस वाहन कमांक सीजी/15/ ए.बी./1155 को चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 789/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल निरीक्षण कर आसपास के सीसीटीवी फूटेज का अवलोकन किया गया एवं मामले में मुखबीर तैनात किये गये, पता तलाश के दौरान मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि शमीम बस कमांक सीजी/15/ ए.बी./1155 को रायगढ़ रोड की ओर अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया हैं। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रायगढ रोड में पता तलाश की गई। जो एन.एच. 43 चिरंगा मोड के पास उक्त चोरी हुई बस खड़ी मिली, बस में संदेही सुखनन्दन खाखा पिता जगमोहन उम्र 20 वर्ष साकिन पोकसरी चिपरकाया थाना बत्तौली का मिला, जिससे घटना के संबंध में पुछताछ करने पर उक्त बस वाहन को चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस टीम द्वारा मौक़े से बस वाहन कमांक सीजी/15/ ए.बी./1155 को जप्त किया गया हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। आरोपी पूर्व में शमीम बस में खलासी का कार्य किया था। इस दौरान आरोपी को बस का चाभी रखने की जगह की जानकारी प्राप्त हो गई थी, जिस पर आरोपी द्वारा घटना कारित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक शत्रुधन सिंह, आरक्षक लालभुवन सिंह, आरक्षक विवेक राय, आरक्षक नितिन सिन्हा सम्मिलित रहे।