आरोपी – विजय यादव उर्फ बिज्जू यादव उम्र 21 साल निवासी अकलतरा हाल निवासी सुभाष वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर
थाना भाटापारा शहर में अपराध क्रमांक 454/2024 धारा 109,3(5) बीएनएस एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर की जा रही थी विवेचना.
आरोपी द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2024 को अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर आहत को चाकू से वार कर गंभीर रूप से पहुंचाई गई थी चोट.
बलौदाबाजार-भाटापारा, 6 नवंबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 27 सितंबर 2024 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चाकू से वार करने से गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुआ है, जिस पर थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा अस्पताल जाकर पतासाजी किया गया, जिसमें आहत आकाश सिंह ठाकुर निवासी सुभाष वार्ड भाटापारा, उपचार हेतु भर्ती हुआ था। जिससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि विजय यादव तथा दुर्गेश साहू नामक दोनों आरोपियों द्वारा मिल कर उससे मारपीट की गई है तथा उनके द्वारा अपने पास रखे चाकू से उसके सिर, गाल एवं पीठ में प्राण घातक चोट पहुंचाई गई है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्रमांक 454/2024 धारा 109,3(5) बीएनएस एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में एक आरोपी दुर्गेश साहू को न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व में विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया था, किंतु दूसरा आरोपी विजय यादव घटना दिनांक से फरार था। प्रकरण में थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा दूसरे आरोपी विजय यादव को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी दुर्गेश साहू के साथ मिलकर आहत आकाश सिंह ठाकुर के साथ मारपीट करना एवं उसे चाकू से गंभीर चोट पहुंचाना स्वीकार किया गया। इस प्रकरण में दिनांक 05 नवंबर 2024 को आरोपी विजय यादव को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है।