आरोपी कृष्ण कुमार साहू उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गुमा थाना सुहेला द्वारा ग्राम गुमा में अश्लील गाली गलौज पर जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार चाकू से किया गया गंभीर वार
बलौदाबाज़र-भाटापारा, 6 नवम्बर 2024/ दिनांक 05.11.2024 को प्रार्थिया द्वारा थाना सुहेला में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 05.11.2024 को 08:30 बजे लगभग आरोपी कृष्ण कुमार साहू पुरानी पारिवारिक विवाद को लेकर आवेश में आकर घर के बाहर आकर मुझे एवं मेरे पूरे परिवार वालों को अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसे मेरे पति द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो आरोपी कृष्ण कुमार साहू द्वारा अपने पास रखे धारदार चाकू से मेरे पति के पीठ में ताबड़तोड़ वारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे मेरे पति लहूलुहान होकर वहीं पर गिर गए।
कि रिपोर्ट पर थाना सुहेला में अपराध क्र. 286/2024 धारा 296,109(1),351(3) बीएनएस एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना सुहेला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी कृष्ण कुमार साहू को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पुरानी पारिवारिक विवाद को लेकर, गुस्से में आकर प्रार्थिया के पति को जान से मारने की नीयत से, धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार करना स्वीकार किया। कि प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 06.11.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।