नाबालिग को बहला फुसलाकार भगा ले जाकर शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी किया गया गिरफ्तार : कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

नाबालिग को बहला फुसलाकार भगा ले जाकर शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी किया गया गिरफ्तार : कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

November 13, 2024 Off By Samdarshi News

अंबिकापुर. सरगुजा पुलिस द्वारा नाबालिग सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी दिनांक 05 नवंबर 2024 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक 04 नवंबर 2024 को प्रार्थिया की नाबालिग लड़की घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी, जो कोचिंग के बाद घर नहीं आई हैं, बिना बताये कहीं चली गई हैं, आस पास रिश्तेदारों में पता तलाश किया गया, जो खोजने से नहीं मिल रही हैं। प्रार्थिया द्वारा शंका व्यक्त की गई है कि प्रार्थिया की नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 649/24 धारा 137 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से नाबालिग बालिका को संदेही अरविन्द कुमार दास के कब्जे से बनारस उत्तरप्रदेश से बरामद कर महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ किया गया, पीड़िता बताई कि आरोपी अरविन्द कुमार दास द्वारा पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने साथ बनारस उत्तरप्रदेश ले जाकर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं। पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी को हिरासत में ले कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम अरविन्द कुमार दास उम्र 24 वर्ष साकिन मदारपुर थाना डुमरिया जिला गया बिहार का होना बताया गया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर नाबालिग को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में 64(2)(ड), 87 बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।