नयापरा, बंगलापारा, डीएनके, तहसीलपारा, गढ़बेंगाल और छोटेडोंगर माइक्रो कंटेन्टमेंट घोषित, मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कारणों से घर के बाहर निकलना रहेगा प्रतिबंधित

नयापरा, बंगलापारा, डीएनके, तहसीलपारा, गढ़बेंगाल और छोटेडोंगर माइक्रो कंटेन्टमेंट घोषित, मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कारणों से घर के बाहर निकलना रहेगा प्रतिबंधित

January 19, 2022 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

नारायणपुर, जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत् जिले के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच हेतु प्रेषित किये गये थे, जिसमें नगर पालिका अंतर्गत नयापारा (जीएडी कॉलोनी) में 1 व्यक्ति, वार्ड क्रमांक 2 डीएनके (दीनदयाल आवास) में 1 व्यक्ति, वार्ड क्रमांक 3 तहसीलपारा में 1 व्यक्ति, गढ़बेंगाल में 1 व्यक्ति और ग्राम छोटेडोंगर में 1 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलाव को र्दृिष्टगत रखते हुए नयापारा (जीएडी कॉलोनी) में पूर्व दिशा गली सड़क जो जिला पंचायत की ओर जाती है, पश्चिम दिशा रिक्त शासकीय भूमि, उत्तर दिशा गली सड़क तक और दक्षिण दिशा हाउस नं 5 से 7 जीएडी कॉलोनी तक, वार्ड क्रमांक 2 डीएनके (दीनदयाल कॉलोनी) में पूर्व दिशा दीनदयाल कॉलोनी से मुख्य मार्ग सीसी सड़क तक, पश्चिम दिशा सतलाल के मकान तक, उत्तर दिशा गोवर्धन पटेल के मकान तक, दक्षिण दिशा क्वाटर नंबर 114 तक, वार्ड क्रमांक 3 (तहसीलपारा) पूर्व दिशा में मोतीराम के मकान तक, पश्चिम दिशा मुख्य मार्ग से पाठक चौक की ओर सीसी सड़क तक, उत्तर दिशा सगनी पोटाई के मकान तक, दक्षिण दिशा भगवती साहू के मकान तक, गढ़बेंगाल में पूर्व दिशा शासकीय उचित मूल्य की दुकान तक, पश्चिम दिशा लाटापारा की ओर जाने वाली सड़क तक, उत्तर दिशा प्लाटपारा की ओर जाने वाली सड़क तक, दक्षिण दिशा फुलदास पिता जगत के मकान तक और गा्रम छोटेडोंगर में पूर्व दिशा सहदेव के घर तक, पश्चिम दिशा धनेश्वर के मकान तक, उत्तर दिशा रिक्त भूमि तक, दक्षिण दिशा गली मार्ग तक तक मांइक्रो कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने, हाट-बाजार एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। इसके साथ ही घर पहॅुच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस, पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जावेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टेक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जावेगी।