यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध यातायात पुलिस की कार्यवाही : 71 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर 25000/- रूपये लिया गया समन शुल्क.
November 18, 2024इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से तेज गति वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध की जा रही है लगातार कार्यवाही.
मोटर सायकल चालक द्वारा शराब पी कर वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन को जप्त कर धारा 185 MV ACT के अंतर्गत की गई है कार्यवाही, किया जाएगा माननीय न्यायालय में पेश.
जांजगीर-चांपा. पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में जिला पुलिस यातायात जांजगीर द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 17 नवंबर 2024 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई। जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी चलना, वाहन में रीफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना, तेज गति से वाहन चलाना, शराब पी कर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 71 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर 25,000/- रूपये का समन शुल्क लिया गया है, तथा वहान चेकिंग के दौरान 03 वाहन चालकों के द्वारा अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर अधिनियम (MV ACT) के तहत विधिवत कार्यवाही की गई है।
इसी प्रकार वाहन चेकिंग के दौरान मोटर सायकल चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने पर वाहन को जप्त कर धारा 185 MV ACT के अंतर्गत कार्यवाही की गई है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में वाहन चालकों को समझाईश दी जा रही है।