धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार : एक ही जमीन को अनेक व्यक्तियों को विक्रय करने के नाम से अलग-अलग इकरारनामा कर किये थे धोखाधड़ी.
November 19, 2024थाना सीपत में अपराध क्रमांक 498/2024 धारा 420, 34 भादवि दर्ज कर की जा रही विवेचना.
पुलिस ने दी चेतावनी धोखाधड़ी करनेवाले हो जाए सावधान होगी सख्त कार्यवाही.
गिरफ्तार आरोपीगण भेजे गए न्यायिक रिमांड पर
गिरफ्तार आरोपी – 1.अभिषेक साहू पिता स्व. लक्ष्मीनारायण साहू उम्र 34 साल, 2.अरविंद साहू पिता स्व. लक्ष्मीनारायण साहू उम्र 30 साल, 3.अहिल्या बाई साहू पति स्व. लक्ष्मीनारायण साहू उम्र 54 साल सभी साकिनान ग्राम झलमला थाना जिला बिलासपुर छ.ग.
बिलासपुर. प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गोविंद राम पिता गिरिश कुमार साहू उम्र 29 साल निवासी राम भवन के पास ग्राम झलमला ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पर से रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी 1. अभिषेक साहू 2. अरविंद साहू 3. अहित्या बाई साहू सभी निवासी ग्राम झलमला के द्वारा भुमि बिक्री/इकरारनामा कर अपनी ग्राम झलमला थाना सीपत स्थित जमीन खसरा नंबर 3/1, 5/2, 50, 51/2, 54/1, 75/2ख, 105/2, 132, 177/1, 177/3, 178/3, 213/2, 178/1, 213/1 कुल 14 भूखंड कुल रकबा 7.30 एकड़ जमीन है, को बिक्री करने के नाम से प्रार्थी गोविंद राम से 42 लाख 36 हजार, राजेंद्र साहू पिता जनकराम साहू निवासी झलमला से 9 लाख 50 हजार, गुलाम जान से 10 लाख, शेखर करीम निवासी लुतरा थाना सीपत से 2 लाख 50 हजार, हर्ष कश्यप निवासी मोपका से 4 लाख 70 हजार रूपये कुल 69,06,000/- रूपये रकम प्राप्त कर धोखाधड़ी का अपराध घटित कर सकुनत से फरार हो गये थे।
प्रार्थी गोविंद राम साहू के रिपोर्ट पर थाना सीपत में अपराध क्रमांक 498/2024 धारा 420, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के द्वारा तत्काल आरोपीगण को गिरफ्तार करने का निर्देश प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री उदयन बेहार तथा नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निलेश पांडेय के द्वारा तत्काल टीम गठित कर सायबर सेल की मदद से प्रकरण के फरार आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों को ग्राम दामाखेड़ा थाना सीमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से दबिश देकर पकडा गया। आरोपीगण अभिषेक साहू, अरविंद साहू, अहिल्या बाई साहू द्वारा पूछताछ में एक ही जमीन को अनेकों बार बिक्री करने के नाम से प्रार्थीगणों से इकरारनामा कर कुल 69,06,000/- रूपये का धोखाधड़ी किया जाना स्वीकार करने पर आरोपीगणों को विधिवत दिनांक 18 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय, प्रधान आरक्षक जयपाल बंजारे, आरक्षक लक्ष्मण चंद्रा, आरक्षक आकष मिश्रा, महिला आरक्षक क्रांति मरकाम का सराहनीय योगदान रहा है।