यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस की कार्यवाही : 47 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर लिया गया समन शुल्क.
November 27, 2024शराब पी कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जा रही हैं लगातार कार्यवाही.
वाहन चेकिंग के दौरान कार चालक द्वारा शराब पी कर वाहन चलाते पाए जाने पर उनके विरुद्ध धारा 185 MV ACT के तहत कार्यवाही कर वाहन को जप्त किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में किया जाएगा पेश.
शराबी वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार उसके वाहन लाइसेंस के निलंबन की कार्यवाही भी की जाएगी.
जांजगीर-चांपा : पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में जिला पुलिस यातायात जांजगीर द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 26 नवंबर 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई। जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी चलना, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना, तेज गति से वाहन चलाने, शराब पी कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत 47 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, शराब पी कर वाहन नहीं चलाने के संबंध में वाहन चालकों को समझाईश दी जा रही है।