जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर जिले में बिना वैध अनुमति प्रवेश करने वाले आरोपी पर सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही : थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा जिला बदर हुए अमोल राजवाड़े को किया गया गिरफ्तार.
November 28, 2024अनावेदक को जिला दंडाधिकारी सरगुजा द्वारा एक वर्ष के लिए सरगुजा जिला सहित अन्य आसपास के 05 जिलों से किया था जिला बदर.
आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बी.एन.एस. एवं धारा 14 रा.सु.का.1990 के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2022 में दर्ज कोयले के अवैध उत्तखन्न, चोरी एवं परिवहन करने के मामले में भी किया गया गिरफ्तार, आरोपी घटना दिनांक के पश्चात से चल रहा था फरार.
आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार की जा रही कड़ी वैधानिक कार्यवाही.
अंबिकापुर : आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में / मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 26 नवंबर 2024 को थाना गांधीनगर पुलिस टीम को दौरान पेट्रोलिंग जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला बदर हुआ व्यक्ति पुहपुटरा लखनपुर निवासी अमोल राजवाड़े थाना क्षेत्र में घूम रहा हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला बदर हुए अनावेदक अमोल राजवाड़े की घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ किये जाने पर अपना नाम अमोल राजवाड़े आत्मज गोविन्द राम राजवाड़े उम्र 32 वर्ष साकिन पुहपुटरा चिलबिलपारा थाना लखनपुर का होना बताया गया।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी से जिला बदर होने के बावजूद प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने के पूर्व पुर्वानुमति होने अथवा वैध दस्तावेज की मांग की गई, जो अनावेदक द्वारा कोई वैध दस्तावेज या पूर्वानुमति पेश नहीं किया गया। आरोपी अमोल राजवाड़े द्वारा जिला दण्डाधिकारी सरगुजा छ.ग. के आदेश की अवहेलना कर जिला बदर होने के बावजूद बिना वैध अनुमति जिला प्रवेश कर जिले में घूमते मिलना पाये जाने पर एवं आम नागरिकों में क्षोभ उत्पन्न किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 699/24 धारा 233 बी.एन.एस. एवं धारा 14 रा.सु.का.1990 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं।
आरोपी अमोल राजवाड़े के विरुद्ध थाना गांधीनगर में वर्ष 2022 में ग्राम रनपुरकला छेत्र में प्रवाहित घुनघुट्टा नदी पर जेसीबी से कोयला का अवैध उत्तखन्न कर ट्रैक्टर से चोरी कर अवैध परिवहन करने के मामले में थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 442/22 धारा 379, 34 भा.द.वि. 21(1) खान एवं खनिज अधिनियम का अपराध दर्ज किया गया था। प्रकरण में पूर्व में 03 आरोपी अकबर, हसन रजा एवं अखिलेश राजवाड़े को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण के आरोपी अमोल राजवाड़े के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर जेसीबी मशीन लगाकर अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में कोयला उत्खनन कर परिवहन व बिक्री कर अवैध लाभार्जन किया जा रहा है, जिससे शासन को अत्यधिक हानि हुई है। उक्त प्रकरण में आरोपी घटना दिनांक से फरार चल रहा था, उक्त प्रकरण में भी आरोपी अमोल राजवाड़े आत्मज गोविन्द राम राजवाड़े उम्र 32 वर्ष साकिन पुहपुटरा चिलबिलपारा थाना लखनपुर को पकड़कर घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया हैं। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, आरक्षक रविन्द्र साहू, आरक्षक पंकज लकड़ा, सैनिक अनिल साहू सक्रिय रहे हैं।