नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर अपने साथ ले गया ओडिसा और शादी के नाम पर करता रहा दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने ग्राम झारगुलुड़ा जिला संबलपुर से किया गिरफ्तार

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चौकी कोतबा थाना बागबहार में आरोपी के विरूद्व अप.क्र. 07/22 धारा 363, 366(क), 376(2)(एन), भा.द.वि. पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 07.01.2022 को चौकी कोतबा क्षेत्र निवासी 38 वर्षीय महिला ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री दिनांक 06.01.2022 को प्रातः 10ः00 बजे घर से किसी कार्य से निकली जो शाम रात तक वापस नहीं आई। कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है, रिपोर्ट पर चौकी कोतबा में धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान दिनांक 19.01.2022 को मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से अपहृता के संबलपुर (ओड़िसा) में होने की सूचना मिलने पर तत्काल चौकी कोतबा से पुलिस टीम भेजकर पता-तलाश कर अपहृत नाबालिग लड़की को आरोपी राजेश चौहान के कब्जे से बरामद कर अभिरक्षा में लेकर चौकी लाया गया।

अपहृता ने पूछताछ में बताया कि घटना दिनांक को राजेश चौहान उसे बहला-फुसलाकर ओड़िसा राज्य ले जाकर शादी करूंगा कहकर जबरन दुष्कर्म किया है। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 366(क), 376(2)(एन), भा.द.वि. पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़ी गई। मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी राजेश चौहान उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सोनाजोरी थाना लैलुंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.) को दिनांक 19.01.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं अपहृता की पतासाजी एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में स.उ.नि. जयसिंह मिर्रे, आर. 529 पुनीत साय पैंकरा, आर. 592 आलोक टोप्पो, म.आर. 596 अल्पना तिर्की का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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