नाबालिग से दुष्कर्म का मामला : सरगुजा पुलिस ने च्वाइस सेंटर संचालक सहित आरोपी को किया गिरफ्तार, कूटरचित दस्तावेजों के जरिये कर किया था विवाह… भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.
December 5, 2024थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले में सम्मिलित आरोपी च्वाइस सेंटर संचालक को किया गया गिरफ्तार.
आरोपी द्वारा अपने च्वाइस सेंटर के माध्यम से नाबालिग बालिका के आधार कार्ड में जन्मतिथि परिवर्तित कर कारित की गई थी घटना.
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लैपटॉप, प्रिंटर, आयरिश थम्ब मशीन एवं कैमरा किया गया जप्त.
नाबालिग सम्बन्धी मामलों में पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की जा रही लगातार सख़्ती से कार्यवाही.
आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 87, 64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के अंतर्गत अपराध किया गया पंजीबद्ध.
अम्बिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2024 थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी कि प्रार्थिया की लड़की घुटरापारा अम्बिकापुर में अपने भैया भाभी के पास रहकर पढ़ाई करती हैं। प्रार्थिया की लड़की दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को सुबह स्कूल गई थी, स्कूल से छुटटी होने के बाद से घर वापस नहीं आई हैं, आस पास पता तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला है। प्रार्थिया की नाबालिग लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 742/24 धारा 137 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा अपहृत नाबालिग बालिका को दिनांक 17 नवंबर 2024 को बरामद कर पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया है। जो नाबालिग बालिका अपने कथन में बताई थी कि तीन वर्ष पूर्व से ग्राम सिधमा के मिट्ठू राम से जान पहचान हुआ था, आरोपी मिटठु राम पीड़िता को पसन्द करने की बात बोलकर शादी करने की बात बोलकर झांसे में लेकर माह अप्रैल 24 में जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया था। घटना दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को स्कूल से छुटटी होने पर आरोपी मिट्ठू राम नाबालिग पीड़िता को पत्नी बनाकर रखूंगा बोलकर मोटर सायकल में बैठाकर ले गया और अपने साथ रख कर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया था। मामले में पूर्व में मामले के आरोपी मिट्ठू राम उम्र 32 वर्ष साकिन सिधमा राजपुर जिला बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी मिट्ठू राम पीड़िता से अनुबंध-पत्र के जरिये विवाह कर लिया था, जिस सम्बन्ध में जांच करने पर पता चला कि आरोपी पीड़िता के जन्म प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड में कूटरचना कर फर्जी प्रमाण-पत्र में नाबालिग के जन्मतिथि को परिवर्तित कर अनुबंध-पत्र के जरिये विवाह किया था। मामले में अग्रिम जांच विवेचना करने पर पाया गया कि आरोपी मिट्ठू राम द्वारा गांधीनगर स्थित टुनी च्वाइस सेंटर के संचालक उपेंद्र कुमार बुनकर से मिल कर नाबालिग बालिका का आधार कार्ड में नाबालिग का जन्मतिथि परिवर्तित कर नाबालिग को बालिग़ बताते हुए नया कूटरचित आधार कार्ड तैयार किया गया था। पुलिस टीम द्वारा मामले में सम्मिलित आरोपी टुनी च्वाइस सेंटर के संचालक उपेंद्र कुमार बुनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम उपेंद्र कुमार बुनकर उम्र 38 वर्ष साकिन सुभाषनगर थाना गांधीनगर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी द्वारा घुटरापारा किराये के मकान में जाकर अपने च्वाइस सेंटर से लैपटॉप, प्रिंटर, आयरिश, थम्ब मशीन एवं कैमरा ले जाकर नाबालिग का कूटरचित आधार कार्ड जिसमें नाबालिग का जन्मतिथि को वर्ष 2010 से वर्ष 2000 में परिवर्तित किया गया था। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से धारा 87, 64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लैपटॉप, प्रिंटर, आयरिश, थम्ब मशीन एवं कैमरा जप्त किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उपनिरीक्षक सम्पत पोटाई, सहायक उपनिरीक्षक देवनारायण यादव, महिला आरक्षक कौशल्य राजवाड़े आरक्षक दीनदयाल सिंह सक्रिय रहे।